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पालहार योजना बड़ी अपडेट: अगर आप भी राजस्थान राज्य में रहते हो और आपको भी पालनहार योजना का लाभ मिल रहा हैं तो राजस्थान सरकार ने आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हैं। क्योंकि अभी तक पालनहार योजना में अनाथ और असहाय बच्चों को 500 रूपये महिने के मिल रहे थे लेकिन अब इसे बढ़ाकर और ज्यादा कर दिया गया हैं तो आइये अब जानते हैं कि इस स्कीम के तहत अब आपको कितने रूपये मिलेगें।
राजस्थान पालनहार योजना
राजस्थान सरकार ने अनाथ और असहाय बच्चों के लिए पालनहार योजना को चालू किया था जिसे 8 फरवरी 2005 को चालू किया था इस योजना के तहत उन बच्चों का लाभ दिया जाता हैं जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हैं और अब वह असहाय और अनाथ बन चुके हैं ऐसे में इन बच्चों को उनके रिश्तेदार द्वारा संरक्षक बनकर पाला जाता हैं जिसके लिए सरकार इन बच्चों के संरक्षकों को खर्चा चलाने के लिए 500 रूपये महिने के देती हैं।
500 रूपये के अलावा इन बच्चों को 2000 रूपये साल के हिसाब से भी दिये जाते हैं जिसमें उनके कपड़े लत्ते और जूते शामिल होते हैं।
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अब कितने रूपये बच्चों को मिलेगें
अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपने बजट में पालनहार योजना के लिए भी बजट बनाया हैं जिसमें 6 साल तक के बच्चों को अभी 500 रूपये महिने दिये जा रहे थे लेकिन अब इसे बढ़ाकर 700 रूपये महिने कर दिये हैं और 6 से 18 साल की आयु वाले बच्चों को अभी तक 1000 रूपये दिये जा रहे थे जिसे बढ़ाकर अब 1500 रूपये कर दिये हैं।
इस स्कीम के तहत वर्तमान में लगभग 2516 करोड़ रूपये खर्च भी किये जा चुके हैं ओर आगे भी सरकार अनाथ और असहाय बच्चों के लिए बजट लाती रहेगी।
पालनहार योजना के लिए पात्रता
- इस स्कीम का लाभ अनाथ बच्चों को दिया जाता हैं।
- विधवा माता की ज्यादा से ज्यादा तीन संतानों को लाभ दिया जाता हैं।
- जो माता नाता जाती हैं।
- एडस पीडित माता पिता की संताने।
- कुष्ठ रोग वाले माता पिता की संतानों।
- विकलांग माता पिता की संतानों को।
- तलाकशुदा परित्यक्ता महिला की संतानों।
पालनहार योजना के लिए पात्रता
सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता और शर्ते भी बनाई हुई हैं जिसे आपको पूरा करना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 2 वर्ष की आयु के बाद बच्चें को ऑंगनबाड़ी केन्द्र पर और 6 वर्ष की आयु के बाद बच्चें विद्यालय में भेजना जरूरी हैं।
- बच्चा राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
दस्तावेज
- जन्म प्रमाण पत्र
- ऑंगनबाड़ी केन्द्र या स्कूल का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- बच्चें की फोटो
पालनहार योजना का आवेदन कैसे करे
अगर आप भी इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपने नजदीकी ईमित्र केन्द्र पर जाना होगा और अपने साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को भी साथ लेकर जाना हैं और ईमित्र केन्द्र पर जमा करवा देना हैं उसके बाद ईमित्र कियोस्क वाला आपके आवेदन को ऑनलाइन कर देगा और फिर आपको उसका प्रिन्ट आउट अपने पास रख लेना हैं। अब आपका सर्वे किया जायेगा और सर्वे में आप पात्र पाये जाते हैं तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।
तो इस प्रकार आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हों ज्यादा जानकारी के लिए सम्बन्धित विभाग में सम्पर्क करें या फिर सम्बन्धित विभाग की ऑफिशियल साइट पर जायें।
Rajasthan Palanhar Yojana Official Website