राजस्थान जमाबंदी नकल कैसे निकाले | Rajasthan Jamabandi Nakal – नक़ल ऑनलाइन कैसे निकाले घर बैठे – Rajasthan Apna Khata – फ़ोन से जमाबंदी कैसे निकाले – मोबाइल से जमाबंदी कैसे निकाले – Jamabandi Online
दोस्तों आज हम राजस्थान जमाबंदी/नक़ल/खसरा/खतोनी निकलना सीखेंगे वो भी घर बैठे। दोस्तों हमे कई बार अपने खेत की या घर की जमाबंदी/नकल की आवश्यकता होती हैं और फिर हमे इधर उधर जाना होता हैं, तहसील के पटवारी के चक्कर लगाने होते हैं, इसलिए समय बचने के लिए आज हम घर बैठे ही जमाबंदी/नक़ल/नक्शा निकालने सीखेंगे। जमाबंदी/नकल की आश्यकता हमे बहुत से कामो में होती हैं। जैसे किसी को हम अपनी जमीन खेत बेचते हैं तो उसे हमे पहले ऑनलाइन रिकॉर्ड दिखाना होता हैं, तो हमे उसे आसानी से अपना रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। जमाबंदी में पूरा रिकॉर्ड आता हैं जैसे यह जमीन पहले किसने खरीदी थी और बाद में इसका मालिक कौन हैं पूरा रिकॉर्ड आ जाता हैं।
राजस्थान जमाबंदी नकल कैसे निकाले
और आजकल तो जमाबंदी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती हैं। सरकार हमे सालाना 6000 रूपये दे रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इसमें फॉर्म भरने के लिए जमाबंदी/नकल की आवश्यकता होती हैं तो हम इस योजना का फॉर्म भरने के लिए आसानी से अपनी जमाबंदी घर बैठे निकल सकते हैं और भी बहुत से योजनाओ में जमाबन्दी की जरूरत होती हैं तो हम आसानी से अपना काम घर बैठे कर सकते हैं।

राजस्थान जमाबन्दी नकल निकालने के लिए पात्रता
नक़ल/जमाबन्दी/भू-लेख निकलने के लिए आप राजस्थान के निवासी होनी चाहिए क्यों की हम आपको केवल राजस्थान जमाबंदी/नक़ल निकलना बता रहे हैं। नक़ल/जमाबन्दी निकलने के लिए आपके पास जमीन का खता नंबर या खसरा नंबर होने चाहिए वैसे तो आप अपने नाम से भी निकल सकते हो लेकिन नाम से निकालने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती हैं तो हम आपको राय देंगे की आप खसरा नंबर और खाता नंबर से ही जमाबन्दी निकाले।
राजस्थान जमाबंदी नक़ल ऑनलाइन देखे
- राजस्थान जमाबंदी की नक़ल निकालने के लिए आपको अपना खाता साइट पर जाना होगा।
- इस साईट पर जाने के बाद आपके सामने राजस्थान का नक्शा दिखाई देगा
- आपको नक़्शे में से अपना जिला चुनना होगा या फिर ऊपर की तरफ भी जिला चुनने का आप्शन दिखाई देगा।

- उसके बाद आपको तहसील चुनना होगा।
- फिर आपको अपना ग्राम चुनना होगा।
- लिस्ट में आपके तहसील के सारे गाँव आ जायेंगे। गाँव के ऊपर क्लीक करना होगा।
- गाँव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नाम, शहर, आवेदक का पता, पिन कोड सामने दिखाई देंगे।
- नीचे की तरफ नक़ल जारी करने के विकल्प दिखाई देंगे, जैसे खसरा नंबर, खाता नंबर, नाम से आदि।

- बस अब आपको अपना खाता नंबर या खसरा नंबर नीचे की तरफ डालना होगा और खाता नंबर या खसरा नंबर के आप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका नाम आ जायेगा।
- नाम आने के बाद आपको नक़ल प्राप्त करने के लिए जो ऊपर की तरफ नाम, शहर, पता और पिन कोड हैं।
- बस लास्ट में आपको नक़ल प्रिंट या नकल प्राप्त करे दिखाई देगा और फिर क्या आपकी नक़ल/जमाबंदी निकल जाएगी।
ई-धरती (DILRMP) के बारे में
राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय व भूमि संसाधन विकास विभाग द्वारा केन्द्र प्रायोजित दो योजनाओं पर ध्यान दिया गया हैं। पहली कम्प्युटीकरण और राजस्व प्रशासन को सुद्दढ बनाना। सरकार ने ऑनलाइन ही यह सुविधा चालू कर दी हैं ताकि आमजन को जमाबन्दी व नकल निकालने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े।
ध्यान देने वाली बातें
दोस्तों नक़ल/जमाबंदी 2 तरह की होती हैं ये नक़ल/जमाबन्दी सिंपल निकलेगी लेकिन कई बार हमे कुछ जगह पर ई साइन वाली/Digital Signature वाली जमाबन्दी की जरूरत पड़ती हैं तो उसके लिए हमे ई-मित्र पर जाना होगा और वह से 60 रूपये का टोकन कटवाकर ई-साइन वाली जमाबन्दी/नकल निकलवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों आपका काम साधारण नक़ल/जमाबन्दी से ही हो जायेगा लेकिन कई बार ई-साइन वाली जमाबन्दी का भी काम पड़ जाता हैं तो आपको ई-मित्र पर ही जाना होगा। प्यारे दोस्तों हमनेंं आपको उपर जमाबन्दी नकल के बारे में बता दिया हैं। इसके साथ ही हमने नीचे वीडियों में बताया हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे दी गई वीडियों में भी चैक कर सकते हों।

जमाबंदी नक़ल विभाग की वेबसाइट – http://apnakhata.raj.nic.in/LRCLogin.aspx
FAQ’s जमाबंदी नक़ल से जुड़े कुछ जरूरी सवाल
Q 1- जमाबंदी कैसे देखे?
जमाबंदी आप स्वयं भी ऑनलाइन देख सकते हों जिसके लिये आपको अपना खाता की आफिशियल साइट पर जाना होगा।
Q 2- जमाबंदी नकल कैसे निकाली जाती है?
जमाबंदी नकल निकालने के लिए आप स्वयं ही अपना खाता साइट से निकाल सकते हों या फिर आप अपनी तहसील में जाकर भी जमाबन्दी निकलवा सकते हों।
Q 3- जमाबन्दी क्या काम आती है?
जमाबन्दी हमारे बहुत से काम आती हैं जैसे जमीन का रिकॉर्ड देखने के, फसल का बीमा करवाने के लिए, फसल का मुआवजा लेने के लिए और जमीन को बेचते समय भी जमाबन्दी की जरूरत पड़ती हैं।