मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना के लाभ – Mukhyamantri Kisan Servehit Bima Yojana

Kisan Servehit Bima Yojana UP – मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना से होने वाले Mukhyamantri Kisan Servehit Bima Yojana, किसानों के लिए बीमा योजना

गरीब एवं कमजोर वर्ग के किसानों के लिए सरकार ने एक योजना चलाई हैं जिसका नाम मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना उत्तर प्रदेश (Mukhyamantri Kisan Servhit Bima Yojana Uttar Pradesh) हैं। इस योजना का एक ही उद्देश्य है किसानों की मदद करना। इस योजना का पुराना नाम समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना था लेकिन अब इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना रख दिया हैं।

इस योजना के तहत किसानों 5 पांच लाख रूपये तक लाभ मिलता हैं। जिसमें किसानों को फ्री ईलाज के लिए 2.50 लाख रूपये और बाकी के रूपये और कैटेगरी के लिए हैं। मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना का लाभ कैसे ले, पात्रता क्या है और इसका फार्म कैसे भरे।

Kisan Servehit Bima Yojana UP का उद्देश्य

किसान सर्वहित बीमा योजना का एक ही उद्देश्य है कमजोर वर्ग और गरीब किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इस योजना के अन्दर भूमिहीन किसान, छोटे विक्रेता और गरीब वर्ग के किसानों को लाभ दिया जाता हैं।

राज्य सरकार के द्वारा योजना में कुल 5 लाख रूपये तक कवर बीमा प्रदान किया जाता हैं। जिसमें 2.50 लाख रूपये तो ईलाज के लिए, दुर्घटना में 1 लाख रूपये अंग भंग होने की दशा में। इस स्कीम के तहत अगर कोई अंग खराब हो जाता है तो कृत्रिम अंग भी लगाने के लिए लाभ दिया जाता हैं।

Mukhyamantri Kisan Servehit Bima Yojana
Kisan Yojana

Kisan Servehit Bima Yojana UP Benefits

  • इस स्कीम के तहत अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या शरीर में कोई विकलांगता आ जाती है तो लाभार्थी को 5 लाख रूपये तक बीमा कवर प्रदान किया जाता हैं।
  • बीमा कराने वाले सदस्य को और उसके परिवार वालो को 2.50 लाख (ढाई लाख रूपये) तक फ्री ईलाज भी उपलब्ध करवाया जाता हैं।
  • योजना की खास बात यह है कि अगर लाभार्थी की दुर्घटना चाहे राज्य से बाहर भी होती है तो भी इसका लाभ दिया जाता हैं।
  • दुर्घटना में अंग भंग होने की स्थिति में 1 लाख रूपये तक का लाभ दिया जाता हैं।
  • सांप काटने या कोई जंगली जानवर के काटने से अगर शरीर को नुकसान पहुचता है तो भी इस योजना का लाभ मिलता हैं।
  • दुर्घटना की स्थिति में ढाई लाख रूपये का बीमा प्रदान किया जाता हैं।

अभी तक तो हमने जाना कि इस योजना का लाभ कैसे लेना हैं तो चलिए अब जान लेते है कि स्‍की के लिए सरकार ने क्‍या पात्रता रखी हई हैं।

मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना की पात्रता व शर्ते

बीमा योजना का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार ने कुछ पात्रता और नियम शर्ते भी बनाई हैं जिसको आपको पूरा करना होगा।

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी की उम्र 18 साल से 70 साल के बीच होनी चाहिए।
  • इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपके परिवार की वार्षिक आय 75 हजार रूपये या उससे कम होनी चाहिए।
  • इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी के पास बीमा केयर कार्ड होना चाहिए जो आवेदन करते समय बनाया जाता हैं।

प्‍यारे दोस्‍तों हमने जाना कि सरकार ने क्‍या नियम व शर्ते बनाई हुई हैं अब जानेगें कि इस स्‍कीम में दस्‍तावेज कौन-कौनसे लगेगें। तो अभी आपको पढ़ते रहना हैं।

CM Kisan Servehit Bima Yojana UP Documents – दस्तावेज

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रखें है जो कि आपके पास होने चाहिए।

  • आवेदक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। (Income Certificate)
  • पते का सबूत (Address Proof)
  • उम्र के लिए आयु प्रमाण पत्र (Age Certificate or Birth Certificate)
  • आवेदक या परिवार का राशन कार्ड। (Ration Card)
  • बैंक खाता पासबुक (Bank Account Number)
  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)

तो चलिए प्‍यारे मित्रों अब इस योजना का लाभ लेने के लिए इसका आवेदन कैसे करना हैं वो भी जान लेते हैं।

Application Form – मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना का आवेदन कैसे करें

मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना का आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अधिकारिक साइट पर जाना होगा। उसके बाद आपको बीमा योजना का फार्म डाउनलोड करना होगा। अब एप्लीकेशन फार्म का प्रिन्ट आउट निकलवाकर उसे ध्यान से और सावधानी पूर्वक भरना हैं और सम्बन्धति विभाग में जमा कराना हैं।

नोट:- अस्पताल में इलाज के दौरान जो भी खर्चा आयेगा उसे पहले लाभार्थी को खुद ही उठाना पड़ेगा बाद में आपको स्कीम के तहत के जो भी पैसा खर्च हुआ है वो आपके खाते में डाल दिया जायेगा।

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