मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा ऑनलाइन फॉर्म – Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Haryana Online Apply

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हरियाणा सरकार ने राज्‍य के रहने वाले लोगों के लिए अनूठी योजना की पहल की जिसका नाम मुख्‍यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा (Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Haryana) रखा गया हैं। इस योजना की शुरू हरियाणा के मुख्‍यमंत्री माननीय मनोहर लाल खटटर जी ने की हैं। इस योजना का उद्देश्‍य है सभी परिवारों को आर्थिक सहायता के तौर पर 6000 रूपये दिये जा सके।

हरियाणा में रहने वाले गरीब लोगों के लिए योजना की शुरूआत की हैं जिसकी वजह से अब लोगों को आर्थिक सहायता के तौर हर महिने 500 रूपये दिये जायेगें। अब सरकार ने इन रूपयों को लेने के लिए कुछ नियम शर्ते भी रखी हैं और हम आपको यह भी बतायेगें क‍ि मुख्‍यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को अप्‍लाई यानि आवेदन कैसे करना हैं।

Highlights of Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

योजना का नाममुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा (Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Haryana)
राज्यहरियाणा
किसके द्वारा शुरू की गईमाननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर जी
लाभार्थी2 हैक्टेयर भूमि वाले किसान
होने वाला लाभ6000 रूपये सालाना आर्थिक सहायता के लिए (500 रूपये महिने)
ऑफिशियल साइटcm-psy.haryana.gov.in

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा की पात्रता

हरियाणा मुख्‍यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता भी रखी है जिन्‍हें आपको पूरा करना होता हैं।

  • योजना का लाभ सभी ईडब्‍ल्‍यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) परिवारों को शामिल किया गया हैं।
  • परिवार समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आपकी सालाना इनकम 1,80,000 रूपये या इससे कम होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने के आप हरियाणा के निवासी होने चाहिए।
  • 2 हेक्‍टेयर तक की भूमि जोत वाले किसानों को योजना में शामिल किया गया हैं।
  • 1.5 करोड तक के वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्‍यापारियों को भी शामिल किया जायेगा।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा ऑनलाइन फॉर्म - Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Haryana Online Apply
CM Parivar Smaridhi Yojana

अगर आप यह सभी पात्रता रखते हो तो आपको मुख्‍यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ मिल जायेगा। अब हम यह जान लेते है इस स्‍कीम के जरिए क्‍या-क्‍या लाभ दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा से होने वाले लाभ

सभी पात्र लोगों को परिवार समृद्धि योजना का लाभ दिया जायेगा। अब हम आपको यह बतायेगें क‍ि इस योजना से आपको कितने रूपये का यानि क्‍या लाभ मिलेगा।

  • सभी पात्र परिवारों को हर महिने 500 रूपये दिये जाते हैं।
  • समृद्धि योजना के तहत कुल मिलाकर सालाना 6000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी।
  • यह लाभ आपके बैंक खाते में दिया जायेगा।
  • इस स्‍कीम के तहत आपका जीवन बीमा भी कवर किया जाता हैं।
  • जब आप 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हो तो आपको 3000 रूपये पेंशन के रूप में भी दिये जायेगें।

इसके साथ-साथ मुख्‍यमंत्री परिवार योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्‍यापारी मानधन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को भी शामिल गया हैं। तो कुल मिलाकर इस स्‍कीम के तहत आपको और बहुत सी योजनाओं का लाभ दिया जाता हैं।

अब जान लेते है क‍ि इस योजना के लिए आपको कौन-कौनसे दस्‍तावेजों की जरूरत होती हैं।

Parivar Samridhi Yojana Haryana हेतु दस्‍तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास यह सभी दस्‍तावेज भी होने चाहिए तभी योजना के लिए पात्र माने जायेगें।

  • लाभ लेने वाले व्‍यक्ति का आधार कार्ड
  • इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्‍यों का पहचान का सबूत भी होना चाहिए।
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • 2 हैक्‍टेयर से कम जमीन का प्रमाण पत्र जो क‍ि पटवारी या लेखपाल द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
  • हरियाणा में रहने का सबूत यानि मूल निवास या अन्‍य कोई आईडी जो आपके पते को दर्शाता हो।

चलो दस्‍तावेजों के साथ हमने यहां तक तो जान लिया क‍ि पात्रता क्‍या है लाभ कितना मिलता हैं अब इसको ऑनलाइन कैसे किया जायेगा यह भी जान लेते हैं।

Apply Form मुख्‍यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करें

CM परिवार समृद्धि योजना का आवेदन ऑनलाइन ही किया जाता हैं। इसके लिए आप अपने नजदीक में जन सेवा केन्‍द्र, अटल सेवा केन्‍द्र, अन्‍त्‍योदय केन्‍द्र, सरल केन्‍द्र या सीएससी केन्‍द्रों के माध्‍यम से आवेदन को ऑनलाइन करवा सकते हों। जब आप फार्म भरने जाओं तो आपको अपने साथ सभी दस्‍तावेज लेकर जाने होंगें और हां सभी की एक-एक फोटोकॉपी भी लेकर जानी हैं। मुख्‍यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का फार्म मुखिया के नाम से ही भरा जायेगा।

ज्‍याा जानकारी के लिए सम्‍बन्धित विभाग की ऑफिशियल साइट पर जायें। अन्तिम फैसला भी सम्‍बन्धित विभाग का ही होगा।

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