राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना – National Family Benefit Scheme UP, गरीब लोगों के लिए योजना, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
आज हम बात करेगें उत्तर प्रदेश राज्य की एक योजना के बारें में। जिसका नाम हैं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। यह योजना गरीब लोगों के लिए चलाई गई योजना हैं। इस स्कीम में परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर सरकार 30,000 रूपये का लाभ प्रदान करती हैं। दरअसल बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जिनके परिवार का पालन-पोषण करने वाले की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती हैं और ऐसे में मुखिया के परिवार की देखरेख करने वाला कोई नहीं रहता। ऐसे गरीब परिवारों के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना चलाई हैं जिसका नाम National Family Benefit Scheme हैं। यह योजना केवल उत्तर प्रदेश में रहने वाले निवासियों के लिए ही हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते है कि कैसे इसका लाभ मिलेगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
यूपी में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए यूपी सरकार ने एक खास योजना चलाई हैं जिसका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हैं। इस योजना का लाभ केवल गरीब परिवारों को मिलता हैं। इस योजना में मुखिया के परिवार वालों सरकार द्वारा 30 हजार रूपये का लाभ प्रदान किया जाता हैं। इस योजना को 1 जनवरी 2016 से चलाया जाने का अनुमान हैं। दरअसल कुछ परिवार ऐसे होते हैं कुछ नहीं दोस्तों बहुत से गरीब परिवार होते हैं जिनमें जो घर का मुखिया होता हैं वो अपने परिवार का पालन-पोषण करता हैं और किसी कारणवश उस मुखिया की मृत्यु हो जाती हैं तो उनके परिवार वालों का क्या होता हैं।
क्या कभी सोचा हैं ऐसे में सरकार ने बहुत सी योजनाऐं चलाई हैं। ऐसी ही विभिन्न प्रकार की योजनाऐं सभी राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। जिनमें उस राज्य के हिसाब से नियम व शर्ते होती हैं। लेकिन हम तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के बारे में बता रहे हैं।

अब जान लेते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार यूपी सरकार ने क्या पात्रता रखी हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
वैसे तो सभी राज्य सरकार द्वारा अपने-अपने हिसाब से गरीब लोगों के लिए योजनाऐं चलाती हैं। लेकिन हम आपको अभी यूपी सरकार द्वारा चलाई गई राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के बारे में बता रहे हैं। इसका लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता व शर्त बनाई हैं जिन्हें हम आपको नीचे समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
- परिवार के कमाउ मुखिया की मृत्यु होने पर इसका लाभ दिया जाता हैं।
- जो लाभ के लिए अप्लाई करेगा वो गरीबी रेखा में जीवन यापन करना चाहिए।
- परिवार का कमाउ मुखिया महिला या पुरूष कोई भी हो सकता हैं।
- मुखिया की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- इस स्कीम का फार्म आपको मृत्यु होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर ही आवेदन करना होगा।
- परिवार की वार्षिक आय भी इसमें रखी गई जिसमें दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग हैं।
- शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 56,450 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 46,080 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
तो चलिए मित्रों अब जान लेते हैं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में क्या फायदा मिलता हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
दोस्तों यूपी सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक योजना चलाई हैं। जिसमें मुखिया के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं।
- इस स्कीम में मुखिया के परिवार को 30,000 रूपये का लाभ दिया जाता हैं।
- लाभ लेने के लिए मुखिया का परिवार UP का निवासी होना चाहिए।
- लाभ केवल कमाउ मुखिया की मृत्यु होने पर ही दिया जायेगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेजों का होना भी जरूरी हैं। जैसे:-
- परिवार का राशन कार्ड होना चाहिए।
- बैंक खाता आपके पास होना चाहिए। (बैंक राष्ट्रीयकृत होनी चाहिए)
- मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- उत्तर प्रदेश में रहने का स्थाई प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- अगर दुर्घटना में मृत्यु हुई है पुलिस में दर्ज रिपोर्ट।
दोस्तों अभी तक हमने आपको बताया की इसमें लाभ व पात्रता क्या हैं। अब हम यह जानने की कोशिश करेगें कि इस स्कीम का आवेदन कैसे करना होगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन फॉर्म
National Family Benefit Scheme UP का आवेदन आप आसानी से कर सकते हों। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि जो आपने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत जो लाभ स्वीकृत किया जायेगा वो लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच जायें। यानि सरकार द्वारा जो भी लाभ दिया जायेगा वो लाभार्थी के बैंक खाते में डेढ महिने के भीतर-भीतर ही पहुंच जायेगा। इस स्कीम का आवेदन आप स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते हों या फिर अगर आपको ऑनलाइन करने में कुछ परेशानी होती हैं तो आप जन सुविधा केन्द्रो पर भी जाकर कर सकते हों।
- स्वयं आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल साइट पर जाना होगा।
- साइट पर जाने के बाद आपके सामने एक आवेदन फार्म खुलेगा।

- इस आवेदन फार्म को आपको सावधानी पूर्वक भरना होगा।
- फार्म की सभी जानकारी भरकर व आवेदक का फोटो व डॉक्यूमेन्टस अपलोड करने के बाद Submit करना हैं।
आवेदन ऑनलाइन करने के बाद करें यह काम
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन आपने चाहे स्वयं करा हो या किसी भी जन सेवा केन्द्रो के माध्यम से किया हो। आवेदन ऑनलाइन करने के बाद आपको फार्म का प्रिन्टआउट लेना हैं। उस प्रिन्ट आउट के साथ आपको सभी दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण पत्र आदि लगाने हैं। जो आवेदन आपने डाउनलोड किया हैं उसमें साइट/अगुंठा निशानी लगाकर फार्म भरने की तारीख से 3 दिनों के अन्दर समाज कल्याण विभाग में जमा करवाना हैं। आवेदन का आपके पास मैसेज भी भेजा जायेगा।
National Family Benefit Scheme Status
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप इसका स्टेटस भी ऑनलाइन ही चैक कर सकते हों। योजना का स्टेटस देखने के लिए आपको यहां क्लिक करना होगा। अब आपके सामने साइट ओपन हो जायेगी यहां आपको आवेदन पत्र की स्थिति पर क्लिक करना हैं।

इसमें आपको सबसे पहले अपना जिला यानि उत्तर प्रदेश में जिस भी जिले (District) में आप रहते हों उसे सलेक्ट करना हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन नम्बर/खाता संख्या दोनों में एक डालकर Search के बटन पर क्लिक करना होगा। आपके आवेदन की जो भी स्थिति होगी वो आपको दिखाई दे जायेगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना लिस्ट
जिन लोगों का आवेदन फार्म अप्रूवल हो चुका हैं उनकी समाज कल्याण विभाग द्वारा सूची भी जारी की जाती हैं। यानि जिन लोगों को योजना का लाभ मिलने वाला हैं उनकी लिस्ट जारी की जाती हैं। अगर आपने भी योजना का आवेदन किया हैं तो आप इस सूची में अपना नाम देख सकते हों। लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए आपको यहां क्लिक करना होगा। अब आपके सामने साइट का होमपेज ओपन हो जायेगा यहां आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।

लिस्ट में नाम देखने के लिए आप जैसे ही साइट ओपन करोगें तो आपके सामने उत्तर प्रदेश के सभी जिले दिखाई देगें। इसमें आपको अपना जिला सलेक्ट करना हैं। उसके बाद आपको जनपद सलेक्ट करना हैं। फिर तहसील, विकासखण्ड, पंचायत और उसके बाद अपना ग्राम सलेक्ट करना हैं।
सभी जानकारियां भरने के बाद आपके सामने आपके नाम की सूची आ जायेगी। अगर इस सूची में आपका नाम है तो आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना मिल जायेगा।
Official Website – http://nfbs.upsdc.gov.in/