पन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना राजस्थान – Pannadhay Jeevan Amrit Yojana Application Form Rajasthan

पन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना राजस्थान – Pannadhay Jeevan Amrit Yojana Application Form Rajasthan – पन्नाधाय जीवन अमृत स्कीम – जनश्री बीमा योजना राजस्‍थान – राजस्‍थान सरकार की योजनाऐंRajasthan Govt. Yojana

प्‍यारे दोस्‍तों सभी राज्‍यों की सरकारे गरीबों के लिए विभिन्‍न प्रकार की योजनाऐं चलाती आ रही हैं जिससे गरीब लोगों व जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके इसके लिए सरकार पूरा प्रयास करती हैं। लेकिन लोगों जानकारी के अभाव में योजनाओं से वंछित रहना पड़ता हैं। आज हम आपके लिए ऐसी ही एक योजना लेकर आयें हैं जिसका नाम हैं पन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना हैं। यह योजना राजस्‍थान में चलाई गई हैं। दरअसल यह एक तरह की बीमा योजना हैं। इसमें बीमा के साथ-साथ बच्‍चों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती हैं।

तो चलिए अब इस स्‍कीम के बारे में पूरी जानकारी जान लेते हैं।

पन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना

पन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना का उद्देश्‍य

ज्‍यादातर सभी योजनाओं का एक ही उद्देश्‍य होता हैं गरीब लोगों की मदद करना। इस योजना को भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए चलाया गया हैं। इस योजना का दूसरा नाम जनश्री बीमा योजना भी हैं। इस योजना को 14 अगस्‍त 2006 को शुरू किया गया था। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र दोनों के लिए ही चालू किया गया हैं। इस योजना का लाभ बीपीएल परिवार व आस्‍था कार्ड धारक परिवारों के लिए चालू किया गया हैं। इस योजना में बीमित परिवार के मुखिया की मृत्‍यु होने पर 30 हजार रूपये तथा दुर्घटना में मृत्‍यु होने की स्थिति में 75 हजार रूपये देने का प्रावधान हैं। इसके साथ ही अगर शारीरिक अपंगता हो जाती हैं तो उसमें भी सहायता राशि भुगतान करने का प्रावधान शामिल किया गया हैं।

तो चलिए अब इसके लाभ के बारे में भी विस्‍तार से जान लेते हैं।

Highlights of Pannadhay Jeevan Amrit Yojana Rajasthan

योजना का नामपन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना योजना
शुरू करने की तारीख14 अगस्‍त 2006
कहां पर लागू राजस्‍थान
लाभ किन लोगों को मिलेगागरीबी की रेखा से जीवन यापन करने वाले लोग 
जिनका बीपीएल (BPL) या आस्‍था कार्ड बना होना चाहिए
अधिकारिक साइटhttps://sje.rajasthan.gov.in/

Pannadhay Jeevan Amrit Yojana Rajasthan के लाभ

इस स्‍कीम से जुड़ने के बाद सरकार आपके परिवार को विभिन्‍न प्रकार के लाभ उपलब्‍ध करवाती हैं। इस योजना का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जायेगा।

  • बीमित परिवार के मुखिया की सामान्‍य मृत्‍यु होने की स्थिति में सरकार लगभग 30,000 रूपये की सहायता करती हैं।
  • दुर्घटना में मृत्‍यु होने की स्थिति में सरकार लगभग 70,000 रूपये तक लाभ प्रदान करती हैं।
  • इसके साथ ही अगर स्‍थायी पूर्ण शारीरिक अपंगता हो जाती हैं तो 75,000 रूपये भुगतान करने का प्रावधान हैं।
  • 2 ऑख या 2 हाथ/पैर या एक ऑख व एक हाथ/पैर की क्षति होने पर 75,000 रूपये की सहायता प्रदान की जाती हैं।
  • इसके साथ ही अगर एक ऑख या एक हाथ या एक पैर की क्षति होने पर लगभग 37,500 रूपये की सहायता प्रदान की जायेगी।
  • कक्षा 9 से कक्षा 12 तक बच्‍चों को 100 रूपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती हैं।
  • यह छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष में तिमाही के आधार पर दिये जाने का प्रावधान हैं।

यहां पर दुर्घटना के कारण मृत्‍यु या स्‍थायी पूर्ण अपंगता या आंशिक अपंगता का अर्थ हैं मृत्‍यु अथवा अपंगता। जो कि दुर्घटना होने से तीन कलेण्‍डर माह के मध्‍य की हो। इसके अलावा ध्‍यान देने योग्‍य बात यह हैं कि अगर कोई जानबूझकर खुद को कोई चोट पहुचाता हैं या आत्‍महत्‍या करने का प्रयास करता हैं वो इसमें शामिल नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही शराब, नशीले पदार्थों का सेवन, दंगे, सिविल कोमोशन, विद्रोह, आक्रमण, युद्ध शिकार के कारण लगी चोट, पर्वतारोहण आदि में लगी चोट अथवा मृत्‍यु को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

राजस्थान पन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना की पात्रता

इस योजना में शामिल होने के लिए आपको कुछ पात्रताओं को भी पूरा करना होता हैं जिसका विवरण नीचे किया गया हैं।

  • यह योजना राजस्‍थान में रहने वाले लोगों के लिए हैं।
  • गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले होने चाहिए।
  • इस योजना का लाभ बीपीएल (BPL) कार्ड धारकों व आस्‍था कार्ड धारकों को ही दिया जायेगा।
  • परिवार के मुखिया की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • 60 वर्ष से एक भी दिन उपर होने की स्थिति में जो परिवार कार्ड में सबसे बड़ा व्‍यक्ति होगा वो ही पात्र होगा।

इसके साथ ही मुखिया का एक विकल्‍प यह भी हो सकता हैं कि वह चाहे तो अपने को बीमित कराये या मुख्‍य आजीविका कमाने वाले का बीमा कराये।

पन्‍नाधाय जीवन अमृत योजना राजस्थान दस्‍तावेज

अगर आप इस स्‍कीम का लाभ लेना चाहते हो तो आपको आवेदन करते समय यह सभी दस्‍तावेज लगाने होगें।

  • मृत्‍यु प्रमाण पत्र जो कि सामान्‍य अथवा दुर्घटना की दशा में मृत्‍यु होने पर।
  • बैं में बचत खाता
  • दुर्घटना के कारण मृत्‍यु की दशा में पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट।
  • स्‍थायी अपंगता अथवा दुर्घटना के कारण मृत्‍यु होने की दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट।
  • पुलिस रिपोर्ट
  • दुर्घटना के कारण स्‍थायी अपंगता आने पर अधिकृत सरकारी चिकित्‍सक द्वज्ञरा अपंगता प्रमाण पत्र।
  • आयु के साक्ष्‍य के रूप में ग्राम सेवक/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका द्वारा सत्‍यापित करवाने होगें।

इसके साथ ही अपंगता की स्थिति में सादा कागज पर प्रार्थना पत्र जिसमें अपंगता का विवरण अधिकृत सरकारी चिकित्‍सक द्वारा जारी अपंगता प्रमाण पत्र के साथ, बैंक खाता नम्‍बर तथा बैंक का नाम व पता भरकर ग्राम सेवक/अधिशाषी अधिकारी से प्रमाणित कराकर भिजवाया जावें।

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आवेदन करने की प्रक्रिया

राज्‍य सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं आस्‍था कार्ड धारक व्‍यक्तियों की प्रमाणित सूची उपलब्‍ध करवाई जायेगी। यानि आपका नाम इस सूची में होना चाहिए। बीमित व्‍यक्ति की मृत्‍यु होने की स्थिति में इस योजना के अन्‍तर्गत दावा मृत्‍यु की तिथि‍ से छ: माह की अवधि में आवेदन करना होगा। आवेदन फार्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस फार्म को भरकर ग्राम सेवक विकास अधिकारी के माध्‍यम से और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस फार्म को अधिशाषी अधिकारी/आयुक्‍त/मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बीमित व्‍यक्ति के नामित व्‍यक्ति से खुद पूरा भरवाकर भारतीय जीवन बीमा निगम के जयपुर कार्यालय में भेजा जायेगा। इसके साथ ही आपके पास बैंक में बचत खाता भी होना चाहिए जिसमें लाभ की राशि आपको चैक के रूप में भेजी जायेगी।

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