मुख्यमंत्री पेंशन योजना उत्तर प्रदेश – Mukhyamantri Pension Yojana Uttar Pradesh, पेंशन योजना, पेंशन स्कीम, Vidhwa, Old Age, Viklang – Pension Yojana UP
Pension Yojana Uttar Pradesh: जैसा कि आपको पता है देश के अन्दर सभी राज्यों में पेंशन योजना काे चलाया हुआ हैं। पेंशन योजना को सभी राज्य में सरकार अपने-अपने हिसाब से चलाती हैं। किसी राज्य में कम तो किसी राज्य में ज्यादा। Pension Yojana के द्वारा जो भी लाभ सरकार द्वारा दिया जाता है लाभार्थी उससे अपना छोटा-मोटा काम चला सकता हैं। अब हम बात कर रहे मुख्यमंत्री पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के बारे में। मुख्यमंत्री पेंशन योजना में तीन कैटेगरी को शामिल किया गया हैं।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme)
- निराश्रित महिला पेंशन योजना (Widow Pension Scheme)
- विकलांग पेंशन योजना (Viklang Pension Scheme)
यह तीनों पेंशन योजना में लाभ भी अलग-अलग दिया जाता हैं। सरकार द्वारा समय-समय पर लाभार्थी को दिया जाता हैं जो कि कहीं पर महिने के हिसाब से होता तो कही पर तिमाही, छमाही होता हैं।
वृद्धावस्था पेंशन योजना – Pension Yojana Uttar Pradesh
भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को शुरू किया गया हैं। इसमें समाज कल्याण विभाग के माध्यम से यूपी के राज्य के वृद्धजनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं।
वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 वर्ष या उससे अधिक के उम्र वाले लोगों को प्रतिमाह Pension दी जाती हैं। जिसमें साल में दो बार पेंशन के रूप में किस्ते दी जाती है जो कि सीधे बैंक खातें में डाली जाती हैं।
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Benefits on Old Age Pension Scheme (वृद्धावस्था पेंशन योजना से होने वाले लाभ)
- 60 वर्ष या उससे अधिक के आयु के वृद्धजनों को 300 रूपये प्रतिमाह दिये जाते हैं।
- 60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु के लोगों को 200 रूपये प्रतिमाह।
- 80 वर्ष या उससे अधिक चाहे कितना भी हो 500 रूपये प्रतिमाह के रूप में लाभ दिया जाता हैं।
How To Apply Online Old Age Pension Scheme (वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन कैसे करें)
उत्तर प्रदेश वृद्धजन पेंशन को आप किसी सायबर कैफे या जन सेवा केन्द्र, सीएससी केन्द्र पर भी जाकर कर सकते हों और आप स्वयं भी आवेदन को ऑनलाइन कर सकते हों। स्वयं आवेदन करने के लिए सबसे पहले यहां क्लिक करें। अब आपके सामने पेंशन योजना की साइट ओपन हो जायेगी जिसमें आपको नीचे ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना हैं।

ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक आवेदन फार्म खुलेगा बस यही हैं वृद्धावस्था पेंशन का आवेदन फार्म। आपको इस आवेदन को ठीक तरीके से व सावधानी पूर्वक भरना होगा।

ध्यान देने हेतु बातें
- लाभाथियों क चयन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के माध्यम से और शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता हैं।
- ग्राम पंचायत द्वारा जब आपके फार्म को पास कर दिया जात है तो वो समाज कल्याण विभाग में आपके फार्म को भेज देते है एवं जब समाज कल्याण विभाग आपके फार्म को पास कर देता है तो पेंशन योजना का लाभ आपके खाते में डाला जाता हैं।
- आवेदन पास होने के बाद आपकी पेंशन योजना की लिस्ट/सूची को साइट पर भी डाला जाता हैं।
निराश्रित महिला पेंशन योजना – Pension Yojana Uttar Pradesh
पति की मृत्यु के बाद निराश्रित या विधवा महिलाओं को ही पेंशन योजना में शामिल किया जाता हैं।
इसमें कुछ पात्रता रखी जाती हैं।
- निराश्रित महिला गरीबी रेख के नीचे जीवन यापन कर रही हों।
- महिला के बच्चे नाबालिग हो या बालिग होने पर भरण पोषण करने में असमर्थ हों।
- महिला का दोबार विवाह नहीं किया गया हो और अन्य कोई भी पेंशन कही से भी नहीं आनी चाहिए।
Benefits on Widow Pension (विधवा पेंशन योजना से होने वाले लाभ)
- निराश्रित/विधवा महिला को 300 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन दी जाती हैं।
- 40 से 79 आयु की महिलाओं को जिनका नाम या उनके परिवार का नाम बीपीएल (BPL) सूची 2002 में अंकित हो उन्हें 300 रूपये प्रतिमाह की दर लाभ दिया जाता हैं।
- विधवा पेंशन योजना का लाभ आपको 6-6 महिने के अन्तराल में दिया जाता है।
- साल में जून जुलाई में पहली किस्त और नवम्बर, दिसंबर में दूसरी किस्त दी जाती हैं।
How To Apply Online Widow Pension Scheme (विधवा पेंशन योजना का आवेदन कैसे करें)
विधवा पेंशन योजना के लिए आप जन सेवा केन्द्र या सीएससी केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकते हों। स्वयं आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने विधवा पेंशन योजना की साइट ओपन हो जायेगी। यहां आपको नीचे ऑनलाइन आवेदन करें लिखा हुआ दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक कर देना हैं जैसा कि हमने नीचे फोटो में भी दिखाया हुआ हैं।

ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नई विन्डों खुल जायेगी जिसमें आपको विधवा पेंशन योजना (महिला कल्याण विभाग) या निराश्रित पेंशन योजना का आवेदन फार्म दिख जायेगा।

इस फार्म को आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा। पूरा फार्म भरने के बाद लास्ट में Submit बटन पर क्लिक करना हैं।
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विकलांग पेंशन योजना – Pension Yojana Uttar Pradesh
विकलांग /दिव्यांगजन पेंशन उन लोगों को दी जाती हैं जो 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता हो।
- उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- 40 प्रतिशत से ज्यादा विकलांगता/दिव्यांगता होनी चाहिए।
- वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन और अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन आपको नहीं मिलनी चाहिए।
- आपकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46080 रूपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 56460 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
Benefits on Divyang Pension Scheme Pension Yojana Uttar Pradesh
- विकलांग पेंशन स्कीम में 500 रूपयें प्रतिमाह की पेंशन दी जाती हैं। जिसमें समय-समय पर बदलाव भी होता रहता हैं।
- 500 रूपये पेंशन आपके सीधे बैंक खाते में डाली जाती हैं।
How To Apply Online Viklang/Divyang Pension Scheme (विकलांग पेंशन योजना का आवेदन कैसे करें)
विकलांग/दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आप सायबर कैफे, सीएससी सेन्टर या जन सेवा केन्द्र पर जा सकते हों। स्वयं आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने दिव्यांग पेंशन योजना की साइट ओपन हो जायेगी। यहां आपको नीचे ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना होगा जैसा कि हमने आपकी सुविधा के लिए भी नीचे फोटो में बताया हुआ हैं।

क्लिक करने के बाद अब आपके सामने विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फार्म खुल जायेगा जिसे आपको सावधानी पूर्वक और ठीक तरीके से भरना हैं।

पूरा फार्म भरने और सम्बन्धित दस्तावेज अपलोड करने के बाद लॉस्ट में आपको Submit बटन पर क्लिक कर देना हैं। बस अब आपका विकलांग पेंशन योजना का फार्म भर चुका हैं।
पेंशन योजना ऑनलाइन सम्बन्धित कुछ बातें
अब यहां ध्यान देने वाली बात यह हैं कि आप चाहे कोई भी पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर रहे हों क्योंकि आवेदन ऑनलाइन करना हैं। बहुत से लोग दुकानों पर या सायबर कैफे पर जाकर फार्म भरेगें और बहुत से लोग खुद घर पर ही यानि स्वयं ही पेंशन का फार्म भरेगें लेकिन अगर आपके आवेदन में कुछ गलती हो गई हैं तो उसे सुधान भी सकते हों या फिर आप रजिस्ट्रेशन नम्बर या फिर पासवर्ड भी भूल गये हो तो वो सब आपका रिकावर हो जायेगा।
इसके लिए चाहे कोई भी पेंशन योजना हो जहां आपने ऑनलाइन वाले बटन पर क्लिक किया था ठीक उसके नीचे ही आपको आवेदक लॉगिन का भी ऑप्शन मिलता हैं बस आपको लॉगिन करके अपने आवेदन का स्टेटस भी देख सकते हों और कुछ समस्या यानि कोई गलती हो गई हैं तो उसे ठीक भी कर सकते हों।
आवेदन में सभी कुछ चेन्ज नहीं होगा केवल कुछ ही अपडेट कर सकते हों। हम तो यहीं कहेगें कि अगर आप खुदसे फार्म भर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए तभी भरें, नहीं तो आप किसी कम्प्यूटर की दुकान पर ही जाकर आवेदन फार्म भरे।
Mukhyamantri Pension Yojana Uttar Pradesh Impotent Update
सभी पेंशन योजनाओं को सम्बन्धति विभाग द्वारा अप्रूवल किया जात है। उसके बाद ही आपकों पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाता हैं। अगर आपके फार्म में गलती है तो आप अपने फार्म की दोबारा जांच करें और पेंशन का स्टेटस भी देखें। जब आपकी पेंशन को अप्रूवल कर दिया जात है तो विभाग की साइट पर ही लिस्ट भी डाली जाती हैं। आप पेंशन की लिस्ट में भी अपना नाम देख सकते हों।
ज्यादा जानकारी के सम्बन्धित विभाग की साइट पर जायें। अन्तिम फैसला सम्बन्धित विभाग का ही होगा।
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