राजीव गांधी परिवार बीमा योजना – Rajeev Gandhi Parivar Bima Yojana

राजीव गांधी परिवार बीमा योजना हरियाणा आवेदन फार्म, Rajeev Gandhi Parivar Bima Yojana, लाभार्थी को मिलेंगे 1 लाख रूपए

आज हम आपके सामने एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जोकि आपके परिवार का बीमा करवाने से संबंधित हैं।  इस योजना के तहत आप अपने परिवार का बीमा करवा सकते हैं। प्रत्‍येंक राज्‍य में अपने – अपने प्रदेंश के लोगो के लिए योजना चलाई जाती हैं जिसका लाभ उन्‍हें दिया जाता हैं। अलग – अगल राज्‍यों में अलग -अलग योजनाओं के माध्‍यम ये लाभ प्रदान किया जाता हैं। हम आपको यहा एक बीमा योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। जिसका नाम हैंराजीव गांधी परिवार बीमा योजना हरियाणा” (Rajeev Gandhi Parivar Bima Yojana Haryana) । इस योजना को शुरू करने का उद्देंश्‍य क्‍या हैं व इस योजना का लाभ किसको दिया जाता हैं। ये सब जानकारी हम आपको इस आर्टिकल में देने वाले हैं।

इसके लिए आप इस आर्टिकल को अन्‍त तक जरूर पढें।

Highlights of Rajeev Gandhi Parivar Bima Yojana Haryana

योजना का नामराजीव गाँधी परिवार बीमा योजना (Rajeev Gandhi Parivar Bima Yojana)
कब चालू की गई1 अप्रैल 2006
लाभदुर्घटना होने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना
किस राज्य मेंहरियाणा (Haryana)
ऑफिशियल साइटharyana.gov.in

राजीव गांधी परिवार बीमा योजना हरियाणा

इस योजना की शुरूआत 1 अप्रैल 2006 को की गई। यह एक प्रकार से दुर्घटना बीमा योजना हैं। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना हरियाणा (Rajeev Gandhi Parivar Bima Yojana Haryana) के तहत स्‍थानीय निवासी की अप्राकृतिक रूप से मृत्‍यु होने पर आश्रितो को 1 लाख रूपए की राशि दी जाती हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने पर किसी भी परिवार के दुर्घटना ग्रस्‍त होने पर लाभ प्रदान किया जाता हैं। इसके तहत अलग – अलग क्षति के लिए अलग – अलग लाभ राशि प्रदान की जाती हैं। जैंसे दुघर्टना में मृत्‍यु होन पर अधिक राशि मिलती हैं। जबकि अंग क्षतिग्रस्‍त होन पर लाभार्थी को कम राशि दी जाती हैं। इस योजना की शुरूआत हरियाणा सरकार ने की हैं। जिसका लाभ भी हरियाणा के लोगो को ही दिया जाएगा। 

राजीव गांधी परिवार बीमा योजना हरियाणा आवेदन फार्म

इसके लिए क्‍या पात्रता होनी चाहिए व इसके तहत कितना लाभ मिलता हैं।  ये सब हम आपको नीचें बताने वाले हैं।

राजीव गांधी परिवार बीमा योजना हरियाणा पात्रता

इस योजना का लाभ उन्‍ही लोगो को दिया जाएगा जो निम्‍न पात्रता को पूरा करता हैं।

  • आवेदक मूलरूप से हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  •  दुर्घटना में मृत्‍यु होने पर/ अंग क्षतिग्रस्‍त होने पर
  • इसके तहत लाभ 18 से 60 वर्ष के लोगो को ही पात्र माना जाएगा।
  • दुर्घटनाग्रस्‍त व्‍यक्ति का नाम वोटर लिस्‍ट या राशन कार्ड में जुडा होना चाहिए।
  • आवेदक की वार्षिक आय 2.5 लाख रूप से अधिक नही होनी चाहिए।
  • सरकारी कर्मचारी होने पर भी इस योजना का लाभ नही दिया जाएगा।

किस स्थिति में कितना मिलेगा लाभ

योजना के तहत मिलने वाला लाभ अलग – अलग निर्धारित मानदंडो के हिसाब से दिया जाता हैं जो नीचें बताए अनुसार हैं।

  • दुर्घटना में मृत्‍यु होने पर आश्रितो को 1 लाख रूपए की राशि प्रदान की जाती हैं।
  • दो अंगो की कमी दो आंखे व एक अंग खराब होने पर 50000 रूपए दिए जाते हैं।
  • यदि एक आंख व एक अंग क्षतिग्रस्‍त होता हैं तो 25000 रूपए की राशि प्रदान की जाती हैं।

योजना को शुरू करने का उद्देश्‍य

प्रत्‍येक‍ योजना की शुरूआत एक लक्ष्‍य को पूरा करने के लिए की जाती हैं। यानि कोई ना कोई उद्देंश्‍य होता हैं जिसे पूरा करने के लिए सरकार योजनाओ की शुरूआत करती हैं। ऐसे ही इस योजना को शुरू करने के पीछें सरकार का उद्देंश्‍य हैं। दुर्घटना में कई बार बहुत बडे हादसे हो जाते हैं। मान लीजिए कई बार ऐसा होता हैं कि घर में कमाने वाला एक ही मुखिया हैं औंर उसकी दुर्घटना में मृत्‍यु हो जाती हैं या फिर उसकी हालत ऐसी हो जाती हैं कि वो अब अपने परिवार के लिए कमाने लायक स्थिति में नही रहता हैं। तो इस स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने इस योजना को चलाया हैं ताकि उस पीडित परिवार को इस दुख की घडी में सहायता मिल सके औंर वह परिवार इस दुख से उभर सके।

उस पीडित परिवार को सरकार द्वारा मिली यह सहायता बहुत बडी होती हैं।

राजीव गांधी परिवार बीमा योजना हरियाणा आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा। आप इसके आवेदन फॉर्म को अधिकारिक साइट से डाउनलोड करे उसे भरकर संबंधित कार्यालय में जमा करा सकते हैं। आप आवेदन फॉर्म यहा से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसका आवेदन किसी नजदीकी ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद दुर्घटनाग्रस्‍त व्‍यक्ति के आश्रितो को लाभ दिया जाता हैं।

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप विभाग की अधिकारिक साइट पर जाए।

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