सहयोग एवं उपहार योजना राजस्थान आवेदन फॉर्म – Sahyog Evam Uphar Yojana Rajasthan in Hindi

सहयोग एवं उपहार योजना राजस्थान आवेदन फॉर्म – Sahyog Evam Uphar Yojana Rajasthan in Hindi – Sahyog and Uphar Yojana Application Status – How to Apply Online

प्यारे दोस्तों राजस्थान सरकार ने विधवा महिलाओं की बेटियों के लिए एक खास प्रकार की योजना चलाई हुई हैं जिसका नाम हैं सहयोग एवं उपहार योजना राजस्थान। ऐसे परिवार जिनमें बेटियों की माता विधवा हैं और उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं हैं उन परिवार वालाें को सरकार द्वारा सहायता के रूप में कुछ पैसे दिये जाते हैं ताकि वह अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर उनका विवाह कर सके। कुल मिलाकर बात करें तो इस स्कीम के तहत निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों को लगभग 90000 रूपये तक लाभ दिया जाता हैं। आइये जानते हैं इसमें आपको लाभ कैसे दिया जायेगा और इसका ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कैसे किया जायेगा।

Highlights of Sahyog and Uphar Yojana Rajasthan

योजना का नामसहायोग एवं उपहार योजना राजस्थान
कब चालू की गई2015
लाभार्थीविधवा महिलाओं की पुत्रियां
लाभलगभग 90 हजार रूपये
विभाग का नामसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान
राज्यराजस्थान
ऑफिशियल वेबसाइटsje.rajasthan.gov.in
Notificationसहयोग उपहार योजना पीडीएफ
सहयोग एवं उपहार योजना राजस्थान आवेदन फॉर्म - Sahyog Evam Uphar Yojana Rajasthan in Hindi

सहयोग एवं उपहार योजना राजस्थान

इस स्कीम के तहत विधवा/निराश्रित महिलाओं की बेटियों की शादी करने के लिए लाभ दिया जाता हैं। इस स्कीम के तहत बीपीएल परिवार (BPL Family), अन्त्योदय परिवार (Antyodaya Family) और आस्था कार्ड (Astha Family) वाले परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार द्वारा उपहार के रूप में लाभ दिया जाता हैं। जो भी लाभ दिया जा रहा हैं उससे बेटियों की शादी करने में मदद मिलेगी। यह लाभ केवल उन्हें ही दिया जा रहा हैं जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके घर में कमाने वाला कोई पुरूष नहीं हैं या फिर आप ऐसे भी कह सकते हों कि जो गरीब परिवार हैं उन्हें लाभ दिया जायेगा। इस स्कीम को 2015 में चालू किया गया था।

सहयोग एवं उपहार योजना का उद्देश्य

जैसा कि सभी का एक ही उद्देश्य हैं गरीब लोगों की मदद करना तो ऐसे में इस स्कीम का लाभ एक ही उद्देश्य हैं जो परिवार गरीबी रेखा में अपना जीवन यापन कर रहा हैं या जिनके परिवार में कमाने वाला कोई जवान आदमी नहीं हैं और एक विधवा महिला द्वारा बेटियों का पालन-पोषण किया जा रहा हैं तो इन परिवार की बेटियों की शादी के लिए उनकी मां द्वारा बहुत ही मेहनत कि जा रही हैं तो इनकी बेटियों की शादी करने के लिए सरकार द्वारा सहयोग एवं उपहार योजना राजस्थान (Sahyog Evam Uphar Yojana Rajasthan) को चालू किया गया हैं ताकि महिला लाभ लेकर अपनी बेटियों का विवाह कर सके।

इसका और भी उद्देश्य हैं बेटियों को पढ़ा लिखा शिक्षित करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना। क्योंकि आज भी बहुत से लोग हैं जो अपनी लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं और फिर उन लड़कियों को पूरे जीवनभर सघर्ष करना पड़ता हैं। तो ऐसे में अगर लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं तो उनका जीवन उज्जवल हो पायेगा क्योंकि इसका लाभ लेने के लिए 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी हैं।

Eligibility of Sahyog and Uphar Scheme Rajasthan

तो चलिए अब इसकी पात्रता के बारे में भी जान लिया जायें।

  • लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • लड़की की उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • लड़कियां गरीब परिवार से होनी चाहिए।
  • एक परिवार में केवल 2 लड़कियों के विवाह हेतु ही लाभ दिया जायेगा।
  • इसके अलावा बीपीएल राशन कार्ड, अन्त्योदय राशन कार्ड या फिर आस्था राशन कार्ड तीनों मेंं कोई भी एक कार्ड बना हुआ होना चाहिए।
  • यह पैसा पुत्रियों के विवाह के लिए दिया जा रहा हैं।
  • विधवा महिला के परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रूपये या इससे कम होनी चाहिए।

राजस्थान सहयोग एवं उपहार योजना की अन्य पात्रतायें

  • वे महिलाऐं जिनके पति की मौत हो चुकी हैं और उसने दोबारा शादी नहीं की हैं।
  • विधवा महिला के परिवार में 25 साल की उम्र या फिर इससे बड़ा कोई कमाने वाला नहीं हैं।
  • जिन लड़कियों के माता और पिता दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनकी देखभाल किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की जा रही हैं।

सहयोग एवं उपहार योजना के लाभ

प्यारे भाइयों और बहनों इस स्कीम के तहत लगभग 90000 रूपये का लाभ दिया जाता हैं जिसमें अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई हैं।

  • ऐसी लड़कियां जो 18 साल या इससे अधिक उम्र में विवाह/शादी कर रही हैं उन्हें अनुदान के रूप में लगभग 20000 रूपये की सहायता दी जायेगी।
  • जिन लड़कियों ने 10वीं कक्षा पास कर ली हैं उन्हें 20000 रूपये का अनुदान दिया जा रहा हैं और इसके लिए प्रोत्साहन के रूप में 10000 रूपये का लाभ अलग से दिया जायेगा।
  • वे लड़कियां जिन्होने स्नातक (Graduation) कम्पलीट कर ली हैं और अब विवाह करना चाहती हैं तो उन्हें अनुदान के रूप विवाह के लिए 20000 रूपये दिये जायेगें और प्रोत्साहन के रूप में अलग से और 20000 रूपये दिये जायेगें।

राजस्थान सहयोग एवं उपहार योजना हेतु दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • लड़की का मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card)
  • बीपीएल, अन्त्योदय या आस्था राशन कार्ड की फोटो कॉपी जो कि स्वप्रमाणित होनी चाहिए यानि फोटोकॉपी पर संरक्षक द्वारा साइन करके देने हैं।
  • लड़की के बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटो कॉपी
  • विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
  • अगर लड़की की माता को पेंशन मिलती हैं तो पी.पी.ओ. नम्बर की फोटो कॉपी
  • लड़की की माता को अगर पेंशन नहीं मिलती हैं तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो काॅपी
  • आय प्रमाण पत्र
  • अगर महिला का अगर कोई बेटा हैं तो उसकी आयु का प्रमाण पत्र
  • अगर लड़की ने 10वीं कक्षा या इससे ज्यादा की पढ़ाई की हुई हैं तो मार्कशीट की फोटो कॉपी

महत्वपूर्ण बातें

  • इस स्कीम का आवेदन आपको ऑफलाइन करना होगा।
  • जो भी आपको लाभ दिया जायेगा वो बैंक में ट्रांसफर किया जायेगा ना की नगद दिया जायेगा।
  • अनुदान राशि स्वीकृति के पश्चात आपको माननीय मुख्यमंत्री जी तरफ स्वीकृति की प्रति के साथ बधाई संदेश भी दिया जायेगा।
  • शादी के दिन से ही जो भी लाभ उसके आधार पर ही दिया जायेगा क्योंकि स्कीम के तहत समय-समय पर बदलाव किये जाते हैं।
  • किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं किया जाना चाहिए।
  • स्कीम का लाभ आवेदन करने के 15 दिन के भीतर-भीतर स्वीकृति दे दी जायेगी।
  • 2015 के बजट घोषणा के अनुसार इस स्कीम में पहले लगभग 45000 रूपये का लाभ दिया जाता था लेकिन बाद में 2017-18 की बजट के बाद इस स्कीम में लाभ की राशि को डबल कर दिया गया हैं यानि अब आपको 90 हजार रूपये का लाभ दिया जायेगा।

सहयोग एवं उपहार योजना का आवेदन कैसे करें

अगर आप भी Rajasthan Sahyog and Uphar Yojana का लाभ लेना चाहते है तो इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा।

  • आवेदन फॉर्म आप लड़की के विवाह के एक महिने पहले या 6 महिने बाद तक आप अप्लाई कर सकते हों।
  • अगर शादी के बाद आवेदन किया जा रहा हैं तो आपको इसके लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जरूर लगाना हैं।

सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो भी आवेदन करना चाहते हैं वो सीधे अपने जिला अधिकारी के पास जायें और वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। उसके बाद फार्म को भरकर सभी जरूरी डॉक्यूमेन्टस साथ में लगाकर जिलाधिकारी के पास ही जमा करवायें।

उसके बाद अब आपका सर्वे किया जायेगा अगर आप पात्र पायें जाते हैं तो या फिर अगर आपकी अनुदान की राशि स्वीकृत हो जाती हैं जिलाधिकारी द्वारा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जायेगा। तो इस प्रकार आप सहयोग एवं उपहार योजना राजस्थान (Sahyog and Uphar Yojana Rajasthan) के लिए लाभ ले सकते हों। ज्यादा जानकारी के लिए आपको सम्बन्धित विभाग में ही सम्पर्क करना और ज्यादा जानकारी के लिए सम्बन्धित विभाग की ऑफिशियल साइट पर जायें।

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