सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना | Silicosis Pidit Sahayata Yojana Rajasthan | Silicosis Policy Rajasthan in Hindi | Silicosis Portal Rajasthan | सिलिकोसिस पेंशन बढ़ोतरी | सिलिकोसिस लिस्ट कैसे चेक करें | सिलिकोसिस सहायता राशि 2023
प्यारे दोस्तों राजस्थान सरकार ने मजदूरों/श्रमिकाें के लिए बहुत सी योजनाओं को चलाया हुआ हैं जिनमें से एक योजना हैं सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना (Silicosis Pidit Sahayata Yojana Rajasthan) इस स्कीम के तहत खान में काम करने वाले मजदूरों के लिए सहायता राशि दी जाती हैं। इस स्कीम के तहत अगर कोई मजदूर या श्रमिक इस रोग की चपेट में आता हैं तो सरकार द्वारा उसे 1 लाख रूपये तक राशि दी जाती हैं।
तो आज के इस आर्टिकल में हम आपको बतायेगें कि इस स्कीम का लाभ आपको कैसे मिलेगा अगर कोई इस बीमारी से ग्रसित हो जाता हैं तो उसे आवेदन कैसे करना हैं और इसके लिए कौनसे दस्तावेज और पात्रता चाहिए तो लास्ट तक पढ़ते रहिए।
Highlights of Rajasthan Silicosis Pidit Sahayata Yojana
योजना का नाम | सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना राजस्थान |
विभाग का नाम | राजस्थान भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल (Department of Labour Rajasthan) |
लाभार्थी | जिन मजदूरों का श्रमिक कार्ड बना हुआ हैं |
लाभ | 1 लाख रूपये से 3 लाख रूपये |
ऑफिशियल साइट | labour.rajasthan.gov.in |

सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना
जो लोग खान वगैरहा में काम करते हैं जैसे कोई कोयले की खान में करता हैं, हीरे की खान में या फिर अन्य किसी भी प्रकार की खान में काम करते हैं तो उन्हें एक बीमारी होने का डर लगा रहता हैं जिसका नाम हैं सिलिकोसिस रोग। जिस किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो जाती हैं तो सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक लाभ दिया जाता हैं। इस रोग की चपेट में अगर कोई मजदूर आ जाता हैं तो सरकार द्वारा उसे 1 लाख रूपये तक की सहायता राशि दी जा सकती हैं वहीं अगर इस बीमारी के कारण अगर किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती हैं तो उसके परिवारों को लगभग 3 लाख रूपये तक की राशि दी जा सकती हैं।
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सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना उद्देश्य
प्यारे दोस्तों आप और हम सभी को पता ही हैं सरकार द्वारा जिस भी प्रकार की स्कीम को चलाया जाता हैं उन सभी का उद्देश्य आमजन की भलाई के लिए ही होता हैं तो ऐसे में इस स्कीम का भी उद्देश्य भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिको की आर्थिक सहायता करना। जिल लोगों को यह बीमारी हो जाती हैं इससे अगर किसी मजदूर की जान चली जाती हैं या फिर वो इससे ग्रसित हो जाता हैं तो उसके परिवार की देखभाल के लिए इस स्कीम को चलाया गया हैं। सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने पर जो लाभ दिया जाता हैं उससे वह अपना ईलाज करवा सकता हैं।
पात्रता
- आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ होना चाहिए।
- इसके अलावा वे निर्माण श्रमिक जो हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत हो और अपना अंशदान समय पर जमा करवा रहे हैं।
- हिताधिकारी को न्यूमोकोनियोसिस मैडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र भी देना होगा।
- हिताधिकारी को राजस्थान अनवायरमेंट एण्ड हैल्थ फण्ड से सिलिकोसिस सहायता राशि नहीं मिली हो।
- वे श्रमिक जो खान व खदानों में कार्य करते हैं तथा जिन पर खान अधिनियम 1952 के प्रावधान लागू होते हैं और अधिनियम की धारा 2 डी में भवन या अन्य निर्माण कार्य की परिभाषा में शामिल नहीं हैं तो ऐसे श्रमिकों को लाभ नहीं दिया जायेगा।
सिलिकोसिस पीड़ित सहायता योजना के लाभ
- अगर कोई मजदूर सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हो जाता हैं तो उसे लगभग 1 लाख रूपये की राशि दी जाती हैं।
- वहीं अगर किसी मजदूर की इस बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती हैं तो लगभग 3 लाख रूपयें तक आर्थिक मदद दी जाती हैं।
- हिताधिकारी अथवा उसके परिवार द्वारा जो आवेदन किया गया हैं उसे अधिकृत अधिकारी द्वारा जांच करेगा
- और सब सही पाये जाने पर सहायता राशि को 30 दिनों में चैक के द्वारा दे दिया जायेगा।
दस्तावेज
- श्रमिक कार्ड डायरी
- बैंक खाता पासबुक
- आधार कार्ड
- न्यूमोकोनियासिस मैडिकल बोर्ड का सिलिकोसिस संबंधी प्रमाण पत्र
सिलिकोसिस पंजीकरण कैसे करें/आवेदन
सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार द्वारा एवं पीडित होने की दशा में स्वयं हिताधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिला श्रम विभाग में अथवा अन्य अधिकृत अधिकारी के पास जाकर दिये गये दस्तावेजों को लेकर जाना हैं।
- न्यूमोकोनियोसिस मैडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र दिये जाने से 6 महिने की अवधि तक अथवा अगर मृत्यु की दशा है
- तो मृत्यु की तारीख से 6 महिने की अविध तक आवेदन किया जा सकता हैं।
- अगर किसी कारण हिताधिकारी या उसके परिवार वाले आवेदन नहीं कर पाते हैं और
- समय निकल जाता हैं तो ऐसे में उन्हें सम्बन्धित विभाग में जाना होगा वहां वह अपनी अर्जी लगा सकता हैं।
इस स्कीम के तहत अगर कोई नियम या शर्तो में बदलाव होना होगा तो उसका अन्तिम अधिकार मण्डल या विभाग का ही होगा।
Silicosis Helpline Number
प्यारे दोस्तों अगर आपको सिलिकोसिस सहायता योजना से सम्बन्धित कुछ जानकारी लेनी हैं या फिर आपको इस स्कीम के तहत अन्य किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप राजस्थान लेबर डिपार्टमेन्ट के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हों।
- सिलिकोसिस हेल्पलाइन नंबर – 1800 1800 999
- Sicosis Helpline/Toll Free Number – 01412450793
- ई मेल – bocw.raj@gmail.com
- फैक्स नम्बर – +91 – 141-2450782