श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश – UP Shramik Card Registration Kaise Kare – UP Shramik Card Registration Online – उप श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म – यूपी श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन कैसे करे Quick Process – UP Shramik Card Registration Form – Shramik Card UP Online – Shramik Card UP Registration – Shramik Card up Online Registration 2022 – up Labour Card Registration Online – यूपी मजदूर कार्ड
सरकार ने देश के मजदूरों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त योजना चलाई हुई हैं जिसका नाम श्रमिक कार्ड योजना (Shramik Card Yojana)। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को और सामान्य मजदूरों को सरकार सरकार ने कई प्रकार के लाभ दिये हुये हैं और इन सभी लाभों को लेने के लिए आपको श्रमिक कार्ड बनाना होता हैं। अगर आपका श्रमिक पंजीयन/श्रमिक कार्ड/मजदूर कार्ड बना हुआ हैं तो आपकी बेटी के लिए भी 55000 रूपये की योजना चलाई हुई हैं जो कि शादी से पहले आपकी बेटी को दिये जाते हैं और भी ऐसे बहुत से लाभ श्रमिक कार्ड बनने के बाद दिये जाते हैं तो आज की इस पोस्ट में हम जानेगें कि यूपी श्रमिक कार्ड कैसे बनाया जाता हैं, यपूी श्रमिक कार्ड की क्या-क्या पात्रताऐं होती हैं और इसमें कौनसे दस्तावेज लगाये जाते हैं।
श्रमिक कार्ड योजना उत्तर प्रदेश
देश में सभी राज्यों में मजदूरों के लिए श्रमिक कार्ड योजना (Labour Card Yojana) चलाई हुई हैं जिसमें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से सरकार पंजीयन करवाती हैं ऐसे में ही यूपी सरकार ने भी यूपी के श्रमिकों के लिए अलग से पोर्टल बनाया हुआ हैं ताकि श्रमिकों को पंजीयन करने किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। दोस्तों आम लोगों की इसकी जानकारी नहीं होती हैं कि पंजीयन कैसे किया जाता हैं और दुकानों पर जाकर श्रमिक कार्ड बनवाने का श्रमिकों के पास समय नहीं होता हैं तो हम आपको बिल्कुल सरल तरीके से बतायेगें कि यूपी श्रमिक कार्ड का ऑनलाइन पंजीयन कैसे किया जाता हैं।
श्रमिक कार्ड को बहुत से नामों से जाना जाता हैं जैसे कोई तो इसे मजदूर कार्ड के नाम से बोलता हैं तो कोई श्रमिक कार्ड (Shramik Card), लेबर कार्ड (Labour Card), मजदूर डायरी (Majdur Dairy), ई-श्रमिक कार्ड (e-Shramik Card), श्रमिक डायरी (Shramik Dairy), लेबर रजिस्ट्रेशन (Labour Registration) इस तरह के अलग-अलग नामों से श्रमिक कार्ड को बोला जाता हैं। आप इसे किसी भी नाम से बोल सकते हों काम सभी कार्ड एक जैसे करते हैं।
Shramik Card Yojana UP
श्रमिक कार्ड को स्पेशल मजदूरों के लिए चलाया गया हैं जो भी मजदूर हैं या श्रमिक जो मजदूरी वाली कैटेगरी के काम करते हैं उनके पास मजदूरी के अलावा और कोई काम नहीं हाेता हैं वह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं तो सरकार ने मजदूरों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए श्रमिक कार्ड योजना को चलाया हुआ हैं और अभी हाल ही में सरकार ने प्रवासी मजदूर और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार/मजदूरों के लिए भी एक योजना चलाई हैं जिसका नाम हैं ई-श्रम कार्ड योजना, सरकार आपका ई श्रमिक कार्ड बनवाकर भविष्य में आने वाली सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देना चाहती हैं क्योंकि गरीब मजूदरों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता और बिचौलिये लोग ही मजदूरों को मिलने वाले लाभ को हड़प लेते हैं इसलिए ई श्रमिक कार्ड योजना (e-Shram Card Yojana) को चलाया हैं।

श्रमिक कार्ड का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश में श्रमिक कार्ड को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग द्वारा चलाया जा रहा हैं। श्रमिक कार्ड का उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं जो अत्यन्त गरीब व शोषित वर्ग से सम्बंधित होते हैं। ऐसी स्थिति में इनकी आर्थिक स्थिति और कार्यदशाओं में सुधार व इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा बोर्ड का गठन कर श्रमिकों/मजदूरों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा हैं। आपको बस श्रमिक कार्ड बनवाना हैं और इसे बनवाने के बाद आपको कई प्रकार की सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ जोड़ दिया जाता हैं।
श्रमिक कार्ड योजना के बारे में एक नज़र
योजना का नाम | यूपी श्रमिक कार्ड योजना (Shramik Card Scheme UP, Labour Card Yojana UP) |
विभाग का नाम | उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | यूपी के मजदूर लोग |
योजना का उद्देश्य | श्रमिक, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक व गरीब वर्ग के श्रमिकों को आर्थिक सहायता देना |
ऑफिशियल साइट | www.upbocw.in |
श्यूपी श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूपी पात्रता
सरकार के द्वारा जो सरकारी योजना आम नागरिकों के लिए चलाई जाती हैं उसमें सरकार द्वारा कुछ नियम और शर्तो को जोड़ दिया जाता हैं ताकि सही और पात्र व्यक्ति को ही लाभ मिल सके तो ऐसे में यूपी श्रमिक कार्ड (UP Shramik Card) को बनवाने के लिए भी कुछ पात्रता रखी गई हैं जिन्हें आपको पूरा करना पड़ता हैं।
- श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- निर्माण श्रमिक के रूप में एक वर्ष में कम से कम 90 दिनों का कार्य/काम पूरा किया गया हों।
- लाभार्थी की सालाना इनकम 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
- इनकम टैक्स भरने वाले व्यक्ति श्रमिक कार्ड नहीं बनवा सकते।
- आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और वह बैंक खाते से लिंक भी होना चाहिए।
- आपके आधार कार्ड और बैंक खातें से आपका मोबाइल नम्बर भी लिंक होना चाहिए।
यूपी श्रमिक कार्ड योजना के लिए दस्तावेज
- दो पासपोर्ट साइज फोटो।
- नियोजन प्रमाण पत्र या फिर स्वघोषणा पत्र। (90 दिनों के काम का ठेकेदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र या लैटर पैड)
- आधार कार्ड।
- बैंक खाता पासबुक
- आवेदक शुल्क के रूप में लगभग 20+20 यानि 40 रूपये के आसपास लगेगा।
श्रमिक कार्ड कौनसे लोगों का बनेगा/यूपी श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
अगर आप श्रमिक कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो आपको इनमें किसी भी एक कैटेगरी में होने चाहिए तभी आपका श्रमिक कार्ड बनेगा।
- वैल्ड़िंग का काम करने वाला कोई भी व्यक्ति
- बढ़ई का काम करने वाला
- कुऑं खोदने वाला
- रोलर चलाने वाला
- छप्पर डालने वाला
- राजमिस्त्री का कार्य करने वाला
- प्लम्बरिंग (Plumber)
- लोहार
- मोजैक पॉलिश
- सड़क बनाना
- मिक्सर चलाने का कार्य करने वाला
- पुताई करने वाला व्यक्ति
- इलेक्ट्रिक वर्क
- हथौड़ा चलाने का कार्य करने वाला
- सुरंग निर्माण
- टाइल्स लगाने का कार्य करने वाला
- कुएं से तलछट हटाने वाला
- चटटान तोड़ने का कार्य या खनिकर्म करने वाला
- वर्क-सड़क निर्माण से सम्बन्धित स्प्रे वर्क या मिक्सिंग
- मार्बल एवं स्टोन वर्क करने वाला
- चौकीदारी-निर्माण स्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए
- सभी प्रकार के पत्थर तोड़ने व पीसने का काम करने वाला
- निर्माण स्थल पर लिपिकीय व लेखा कार्य करने वाले कर्मकार
- सीमेन्ट, कंकरीट, ईंट ढोने का कार्य करने वाला व्यक्ति
- बांध, पुल, सड़क निर्माण या भवन निर्माण से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति
- बाढ़ प्रबन्धन
- ठंडा व गरम मशीनरी की स्थापना व मरम्मत करने वाला
- अग्निशामन प्रणाली की स्थापना व मरम्मत
- बड़े यांत्रिक कार्य-मशीनरी, पुल का निर्माण का कार्य करने वाला
- मकानों/भवनों की आन्तरिक सज्जा का कार्य करने वाला
- खिड़की, ग्रिल, दरवाजे आदि की गढ़ाई व स्थापना का कार्य करने वाला
- माडूलर किचन का काम करने वाला
- सामुदायिक पार्क या फुटपाथ बनाने वाला
- ईंट भटठों पर ईंट बनाने वाला
- मिटटी, बालू, मौरंग खनन का काम करने वाला
- सुरक्षा द्वार व अन्य उपकरणों की स्थापना का कार्य करने वाला
- लिफ्ट व स्वचालित सीढ़ी को बनाने वाला
- सीमेन्ट, ईंट आदि ढोने वाला
- मिटटी का काम करने वाला
- चूना बनाने वाला
यूपी श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के फायदे (UP Shramik Card Benefits)
उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड बनवाने के बाद आपको कई प्रकार के लाभ मिलने लगते हैं जिनकी हमने सूची भी बताई हुई हैं और सभी के बारे में थोड़ी सी जानकारी यानि श्रमिक कार्ड बनने के बाद जो योजनाओं का लाभ श्रमिक/मजदूरों को दिये जाते हैं उनकी पात्रता और लाभ के बारे में बताया हुआ हैं। श्रमिक/मजदूर/लेबर कार्ड बनवाने के बाद आपको इन सभी योजनाओं के लिए भी अलग से आवेदन करना होगा।
- मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना (शिशु हितलाभ योजना, बालिका आशीर्वाद योजना, मातृत्व हितलाभ योजना)
- संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
- मेधावी छात्र पुरूस्कार
- आवासीय विद्यालय योजना
- कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
- सौर उर्जा सहायता योजना
- कन्या विवाह अनुदान योजना
- आवास सहायता योजना
- शौचालय सहायता योजना
- चिकित्सा सुविधा योजना
- आपदा राहत सहायता योजना
- महात्मा गॉंधी पेंशन योजना
- गम्भीर बीमारी सहायता योजना
- निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना
- निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना
- एम्बुलेंस सहायता योजना
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
- साईकिल वितरण योजना
तो चलिए अब यूपी श्रमिक कार्ड बनने के बाद जिन योजनाओं का लाभ दिया जाता हैं उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं।
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना
पात्रता
- मातृत्व एवं शिशु योजना का लाभ श्रमिक के पहले दो प्रसवों तक दिया जायेगा।
- इस योजना का लाभ महिला श्रमिक को सरकारी हॉस्पिटल/संस्थागत प्रसव में होने पर दिया जायेगा।
- बालिका मदद योजना का लाभ पहली संतान लड़की और दूसरी संतान भी लड़की के होने की दशा में दिया जायेगा।
- नि:संतान दम्पत्ति में कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका को भी दिया जायेगा।
दस्तावेज
- श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र
- सरकारी अस्पताल में संस्थागत प्रसव/गर्भपात/नसबन्दी होने का प्रमाण-पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र जो कि ऑनलाइन बना हुआ होना चाहिए।
- गोदनामा
- परिवार रजिस्टर
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
लाभ
- मातृत्व योजना में पंजीकृत पुरूष कामगारों को 6000 रूपये एकमुश्त किस्त के रूप में देय होगा।
- महिला कर्मकार को संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 महिने के न्यूनतम वेतन के रूप में धनराशि तथा 1000 रूपये चिकित्सा बोनस के रूप में दिया जायेगा।
- महिला श्रमिक को गर्भपात होने की दशा में 6 सप्ताह के समतुल्य और नसबन्दी कराये जाने पर 2 सप्ताह के रूप में न्यूनतम वेतन दिया जायेगा।
- लड़के जन्म होने पर 20,000 रूपये और लड़की के जन्म होने पर 25,000 रूपये दिये जायेगें।
- परिवार में अगर पहली संतान बालिका हैं और दूसरी संतान भी बालिका ही हुई हैं तो या फिर कानूनी रूप से गोदनामा लिया गया हैं तो 25000 रूपये सावधि जमा के रूप में दिये जायेगें।
- जन्म से दिव्यांग बालिका की दशा में 50,000 रूपये सावधि जमा किये जायेगें।
- परिपक्वता राशि बालिका के 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की दशा में ही दिये जायेगें।
- अगर शर्त पूरी नहीं होती हैं तो कोई भी राशि नहीं दी जायेगी।
संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
पात्रता
- उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 25 वर्ष से कम आयु के अधिकतम दो बालक/बालिकाओं को कक्षा पहली से उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति के रूप में सहायता दी जायेगी।
दस्तावेज
- श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र
- यूपी का मूल निवासी होने का निवास प्रमाण पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- बालक/बालिका के वर्तमान कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत की उपस्थिति सम्बन्धी शिक्षा संस्थान के प्रधानाचार्य (स्कूल के प्रिंसीपल) का प्रमाण पत्र।
- पॉलिटैक्निक/आई टी आई/इंजीनियरिंग कॉलेजों/मेडिकल कॉलेज/प्रबन्धन कॉलेजों में प्रवेश के प्रमाण सम्बन्धी एडमिट कार्ड तथा फीस जमा करने की रसीद की फोटोकॉपी।
- व्यवसायिक पाठयक्रमों में राष्ट्रीय/राज्य स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश प्राप्त करने के सम्बन्ध में संस्थान के प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र।
- श्रमिक का आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी
लाभ
- यह लाभ केवल दो बच्चों तक ही दिया जायेगा।
- कक्षा पहली से पांचवी तक 150 रूपये हर महिने दिये जायेगें।
- कक्षा छठीं से दसंवी तक 200 रूपये प्रतिमाह दिये जायेगें।
- ग्यारवीं से बारंहवी तक 250 रूपये हर महिने दिये जायेगें।
- आई टी आई (ITI) या इसके समान प्रशिक्षण हेतु सरकारी शुल्क (फीस के बराबर) के रूप में सहायता दी जायेगी।
- ग्रेजुएट (BA,BSC,B.COM) करने पर 1000 रूपये हर महिने दिये जायेगें।
- पोस्ट ग्रेजुएट (MA,MSC,M.COM) के लिए 2000 रूपये।
- इंजीनियर/मेडिकल पोस्टग्रेजुएट के लिए 8000 रूपये हर महिने।
- अनुसंधान के लिए 12000 रूपये दिये जायेगें।
- कक्षा 10th और 12th पास करने वाली बालिकाओं को एक-एक साइकिल भी दी जायेगी।
मेधावी छात्र पुरूस्कार
पात्रता –
- सभी पंजीकृत कर्मकार पात्र होगें जिनके पुत्र एवं पुत्रियों ने कक्षा 5 से 9 तक 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो।
- कक्षा 10th से 12th तक 50 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्त किये हो।
- आई टी आई (ITI) ग्रेजुएट (BA, BSC, B.COM) पोस्ट ग्रेजुएट (MA, M.COM, MSC) एल एल बी (LLB) तक 60 प्रतिशत या इससे ज्यादा अंक प्राप्त किये हो।
- पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, इंजीनियरिंग/मेडिकल डिग्री हेतु राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरान्त प्रवेश लिया हो।
इन सभी कैटेगरी वालों को मेधावी छात्र के रूप में पुरूस्कृत किया जायेगा।
मेधावी योजना के लिए दस्तावेज
- श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र
- लॉस्ट क्लास पास करने की मार्कशीट की फोटोकॉपी।
- प्रिंसीपल के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।
- वर्तमान में अगली कक्षा में एडमिशन लेने का हैडमास्टर का प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी
- तकनीकी कोर्स करने की स्थिति में प्रवेश पत्र एवं फीस जमा करने की रसीद लगानी होगी।
मेधावी योजना से होने वाले लाभ
- कक्षा छठीं से पुरस्कार की राशि मिलेगी।
- अगर आप चल रही हैं कक्षा में फेल हो जाते हो तो दूसरी किस्त की धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
आवासीय विद्यालय योजना
पात्रता
- आवासीय विद्यालय योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना व उन्हें अच्छी शिक्षा देना।
- सभी निर्माण श्रमिकों के संताने लड़की और लड़कों जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच हैं वह सभी को आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्र होगें।
दस्तावेज
- श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र
- अंशदान जमा होने का सबूत
लाभ
- पंजीकृत श्रमिकाें की संतान जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच होगी उन्हें फ्री में आवासीय शिक्षा दी जायेगी।
- नि:शुल्क आवास, वस्त्र, भोजन एवं अन्य सुविधायें भी दी जायेगी।
- यह योजना यूपी के 12 जनपदों में संचालित हैं।
- अटल आवासीय विद्यालयों के चालू होने के उपरान्त उनमें विलय।
कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
पात्रता
- आवेदक खुद श्रमिक हो या फिर पति,पत्नी या उसके पिता का निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र और अंशदान जमा किया हुआ हो।
- यदि पंजीकृत श्रमिक खुद ही प्रशिक्षण करना चाहता हैं तो उसकी उम्र 18-35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- श्रमिक की पत्नी अगर प्रशिक्षण लेना चाहती हैं तो उसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई हैं।
- श्रमिक की पुत्री के लिए भी कोई उम्र नहीं हैं प्रशिक्षण लेने की।
- पुत्र के लिए आयु 21 वर्ष या इससे ज्यादा होनी चाहिए।
दस्तावेज
- श्रमिक कार्ड की फोटोकॉपी
- अंशदान जमा किया हो की रसीद
- जो भी प्रशिक्षण लेना चाहता हैं उसका आवेदन फार्म
लाभ
- उत्तर प्रदेश विकास मिशन के द्वारा फ्री में प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- पंजीकृत श्रमिक अगर स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता हैं तो अकुशल श्रमिक की दशा में न्यूनतम वेतन के रूप में धनराशि दी जायेगी।
- प्रशिक्षण के दौरान मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक हैं।
सौर उर्जा सहायता योजना
पात्रता
- पंजीकृत होना चाहिए और अंशदान जमा होना चाहिए।
- श्रमिक आवेदक के परिवार में इस योजना का लाभ केवल एक व्यक्ति को एक बार ही दिया जायेगा।
- जिन श्रमिक आवेदकों के बच्चे कक्षा नवीं से बारंहवी के बीच पढ़ रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।
- 250 रूपये अंशदान के रूप में अलग से ऑनलाइन जमा करवाना होगा।
दस्तावेज
- श्रमिक पंजीयन कार्ड की फोटो कॉपी।
- अंशदान जमा होने की रसीद।
- विद्युत संयोजन न होने का घोषणा पत्र
- सीमित आपूर्ति के कारण प्राथमिकता के आधार पर लगाई जायेगी।
लाभ
- सौर उर्जा को पंजीकृत श्रमिकों के घर पर लगाया जायेगा।
- योजना के अन्तर्गत 2 LED बल्ब, 1 DC टेबल फैन, 1 सोजन पैनल, चार्जिंग कन्ट्रोलर, 1 मोबाइल चार्जर लगाया जायेगा।
- जो भी सामान लगाये जायेगें उन पर लगभग 5 साल की गारण्टी भी दी जायेगी।
कन्या विवाह अनुदान योजना
पात्रता
- श्रमिको का अंशदान जमा होना चाहिए।
- श्रमिक कार्ड को बने कम से कम 100 दिन हो चुके हो।
- कन्या (वधु) की न्यूनतम आयु 18 साल की होनी चाहिए।
- लड़के (वर) की आयु 21 साल या इससे अधिक होनी चाहिए।
- अगर महिला पंजीकृत श्रमिक स्वयं का विवाह कर रही हैं तो उसमें भी लागू होगी।
कन्या विवाह अनुदान योजना दस्तावेज
- श्रमिक कार्ड की फोटो कॉपी
- अंशदान जमा करने की रसीद
- शादी का कार्ड जो कि प्रमाणित होना चाहिए
- वर और वधु का आयु प्रमाण पत्र
- घोषणा-पत्र
- परिवार रजिस्टर की प्रति
कन्या विवाह अनुदान योजना से होने वाले लाभ
- श्रमिक की अविवाहित पुत्री को 55000 रूपये का लाभ दिया जाता हैं।
- यदि महिला स्वंय श्रमिक हैं और उसका विवाह हो रहा हैं तो उसे भी 55000 रूपये का लाभ दिया जाता हैं।
- 55 हजार रूपये केवल अपनी जाति के लड़कों से विवाह करने पर दिये जायेगें।
- दूसरी जाति में विवाह की स्थिति में 61000 रूपये का अनुदान के रूप में धनराशि दी जायेगी।
- कम से कम 11 जोड़े के सामूहिक विवाह की दशा में 65000 रूपये की अनुदान राशि दी जायेगी तथा प्रति जोड़े 7000 रूपये आयोजन द्वारा वहन किया जायेगा इसके साथ ही वर-वधु के शादी के कपड़ो के लिए 5000 रूपये दिये जायेगें।
- विधवा विवाह और वैधानिक विवाह की स्थिति में सामूहिक विवाह के बराबर धनराशि दी जायेगी।
आवास सहायता योजना
पात्रता
- श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र
- श्रमिक या उसके परिवार के पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए और मकान बनाने के लिए भूमि या प्लॉट होना चाहिए।
- आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को पहले से आवासीय योजना का लाभ नहीं मिला होना चाहिए।
- आवेदक का श्रमिक पंजीयन 5 साल पुराना होना चाहिए (श्रमिक कार्ड बने 5 साल होने चाहिए)
- आयु अधिकतम 55 वर्ष हो।
- आवास सहायता योजना का लाभ जीवन में एकबार ही दिया जायेगा।
आवास सहायता योजना हेतु दस्तावेज
- फार्म की तीन कॉपी
- पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- भूमि या प्लॉट होने के कागज
- किसी अन्य आवास योजना का लाभ नहीं लिया हुआ हो और परिवार के पास पहले से पक्का मकान न होने का घोषणा पत्र।
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी
आवास सहायता योजना में मिलने वाला लाभ
- नया मकान बनाने या फिर खरीदने के लिए 1 लाख रूपये की धनराशि दी जाती हैं।
- 15000 रूपये पहले से उपलब्ध आवास की मरम्मत करने के लिए अनुदान के रूप में दिये जाते हैं।
- एक ही लाभार्थी को एक साथ दोनों लाभ नहीं दिया जायेगा।
शौचालय सहायता योजना
पात्रता
- लाभ केवल पंजीकृत श्रमिकों को ही दिया जायेगा।
- ऐसे श्रमिक जिनके पास घर तो हैं लेकिन उसमें शौचालय नहीं हैं।
- अन्य योजना के तहत शौचालय नहीं लगा हुआ हों।
- एक परिवार में एक ही शौचालय लगाया जायेगा।
शौचालय सहायता योजना हेतु दस्तावेज
- श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र
- अन्य योजना के तहत शौचालय न बना हुआ हो और परिवार के पास पक्का मकान न होने का घोषणा पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी
शौचालय सहायता योजना के लाभ
- श्रमिकों को शौचालय सहायता योजना के लिए 12000 रूपये दिये जायेगें।
- यह दो किस्तों में दिये जायेगें जिसमें 6000-6000 रूपये होगें।
- पहली किस्त के 6 हजार रूपये आवेदन भरने के बाद और दूसरी किस्त के 6 हजार रूपये शौचालय बनने के बाद दिये जायेगें।
- शौचालय का प्रयोग प्रारम्भ करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से देय होगा।
- श्रमिकों का चयन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा पंजीकृत सूची और सर्वे के मिलान से किया जायेगा।
- पूरा लाभ श्रमिक के बैंक खाते में दिया जायेगा।
चिकित्सा सुविधा योजना
पात्रता
- श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए
- अंशदान जमा हुआ होना चाहिए
चिकित्सा सुविधा योजना हेतु दस्तावेज
- श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र
- अंशदान जमा होने की रसीद
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी
चिकित्सा सुविधा योजना के लाभ
- विवाहित निर्माण श्रमिक को प्रत्येक वर्ष में 3000 रूपये और अविवाहित होने की दशा में 2000 रूपये की धनराशि दी जायेगी।
- पति या पत्नी में से किसी एक को ही लाभ दिया जायेगा।
आपदा राहत सहायता योजना
पात्रता
- श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए
- कोविड-19 के तहत बनायी गयी योजना हैं
दस्तावेज
- इसमें कोई आवेदन पत्र नहीं लगेगा
- डाटाबेस में आधार कार्ड नम्बर और बैंक खाते का विवरण होना चाहिए।
लाभ
- श्रमिक को 1000 रूपये की धनराशि एकमुश्त दी जायेगी।
महात्मा गॉंधी पेंशन योजना
पात्रता
- श्रमिक की आयु 60 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
- श्रमिक पंजीयन हुये 10 साल हो गये हो।
- पहले से किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। (राज्य कर्मचारी बीमा निगम को छोड़कर)
दस्तावेज
- 60 वर्ष की आयु पूरी होने का प्रमाण पत्र
- अंशदान जमा करने की रसीद
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी
- निवास प्रमाण पत्र
- केन्द्र या राज्य सरकार के किसी भी विभाग से पेंशन प्राप्त नहीं होने का शपथ-पत्र
- जीवित प्रमाण पत्र हर साल का देना होगा
- अगर श्रमिक को पेंशन मिल रही हैं और उसकी मृत्यु हो जाती हैं तो 1 महिने के अन्दर जिला श्रम कार्यालय को सूचित करना होगा।
लाभ
- श्रमिक को हर महिने 1000 रूपये की पेंशन दी जायेगी।
- श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में पेंशन की राशि उसकी पत्नी या पति को दी जायेगी।
- हर 2 साल में पेंशन की राशि में 50 रूपये बढाये जायेगें (1250 रूपये से ज्यादा नहीं दी जायेगी)
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकृत श्रमिकों को अंशदान का वहन बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
गम्भीर बीमारी सहायता योजना
पात्रता
- श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी नहीं होने चाहिए।
दस्तावेज
- श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र
- बीमारी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र
- डॉक्टर द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
- दवाईयों की खरीदने की रसीद/बिल
- अविवाहित पुत्र या 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र पर आश्रित होने का प्रमाण पत्र
लाभ
- सरकारी/स्वायत्तशासी चिकित्सालयों अथवा Sachis के इम्पैनल्ड चिकित्सालयों में इलाज कराने पर आयुष्मान भारत योजना में देय लाभ के समतुल्य राशि पूर्ण प्रतिपूर्ति।
- चिकित्सा/शल्यक्रिया में चिकित्सालय द्वारा इलाज का इस्टीमेट दिये जाने पर चिकित्सालय को अग्रिम राशि का भी भुगतान किया जा सकता हैं।
मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना
पात्रता
- पंजीकृत श्रमिक कार्ड होना चाहिए
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम सें पेंशन ना मिली हो।
- 50 प्रतिशत विकलांगता हो या उससे अधिक हो।
दस्तावेज
- श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र, दुर्घटना से मृत्यु के सन्दर्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटो कॉपी
- विकलांगता होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र।
लाभ
- कार्यस्थल या अन्य कहीं दुर्घटना से मृत्यु होने पर 500000 रूपये दिये जायेगें, इसमें से 1 लाख रूपये खाते में भुगतान तथा बाकी के 4 लाख रूपये फिक्स डिपोजिट किये जायेगें।
- कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थायी विकलांगता होने पर 3 लाख रूपये और स्थायी आंशिक अपंगता पर 2 लाख रूपये देय होगें।
- काम करने वाली जगह पूर्णस्थायी विकलांगता अथवा सामान्य मृत्यु की दशा में 2 लाख रूपये की धनराशि दी जायेगी वहीं अस्थायी आंशिक विकलांगता की दशा में 1 लाख रूपये देय होगें।
- अगर श्रमिक पंजीकृत नहीं हैं और कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु हो जाती हैं तो 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती हैं।
- दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण पूर्ण अक्षम होने पर जीवनकाल तक 1000 रूपये 1500 रूपये तक पेंशन देय होगी।
अन्त्येष्टि सहायता योजना
पात्रता
- श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए
- अंशदान मृत्यु की तिथि तक हो
दस्तावेज
- श्रमिक पंजीयन
- अंशदान की रसीद
- मृत्यु प्रमाण पत्र की फाेटो कॉपी
लाभ
- 25000 रूपये की धनराशि मृतक के आश्रितों को प्रदान की जायेगी।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना
पात्रता
- बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी निर्माण श्रमिकों एवं जनमानस को प्रदान करने के साथ श्रमिक पंजीयन, नवीनीकरण के सम्बन्ध में श्रमिकों को जागरूक करने हेतु भारत सरकार की माडल वेलफेयर स्कीम के अन्तर्गत बनायी गयी योजना।
नोट:- श्रमिक कार्ड योजना के अन्तर्गत जितनी भी योजनाऐं आती हैं उनका लाभ लेने के लिए आवेदन करने की समय सीमा 1 वर्ष निर्धारित की गई हैं।
यूपी श्रमिक कार्ड के तहत योजनाओं को ऑनलाइन आवेदन/रजिस्ट्रेशन
जिन लोगों का श्रमिक कार्ड योजना यूपी के तहत पंजीयन/रजिस्ट्रेशन हो चुका हैं और वो श्रमिक योजना के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं का लाभ लेना चाहता हैं तो उसके आपको आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने के लिए आप जन सुविधा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, जनमित्र केन्द्र या फिर सम्बन्धित विभागों पर जाकर ऑनलाइन करवा सकते हों। जिस योजना का आप आवेदन करना चाहते हो उसके लिए सम्बन्धित दस्तावेज भी साथ लेकर जाने होगें जैसा कि हमने उपर सभी लेबर कार्ड की सभी योजनाओं में बता दिया हैं।
यूपी श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन UP
जो भी व्यक्ति मजदूर वाली कैटेगरी में आता हैं वो मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन-पोषण करके अपने घर का गुजारा चलाता हैं तो उसे श्रमिक कार्ड जरूर बनवाना चाहिए। यूपी श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी जन सुविधा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, सीएससी केन्द्र (CSC Centre) पर जाना होगा। अगर आप स्वयं श्रमिक कार्ड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते है तो आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश लेबर कार्ड की साइट पर जाना होगा।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए लेबर कार्ड की ऑफिशियल साइट पर जायें।
- साइट पर जाने के बाद अब आपके सामने श्रम विभाग का होमपेज ओपन हो जायेगा।
- यहां आपको मेनू बार में श्रमिक लिखा हुआ दिखाई देगा।
- आपको श्रमिक पर क्लिक करना हैं।
- उसके बाद अब श्रमिक पंजीयन/संशोधन के ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।

यूपी श्रमिक कार्ड ऑनलाइन पंजीयन
- क्लिक करने के बाद अब आपके सामने नया पेज ओजन हो जायेगा।
- यहां आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड का नम्बर डालना हैं।
- उसके बाद आपको अपना मंडल यानि जिला सलेक्ट करना हैं।
- अब आपको जनपद चुनना हैं।
- उसके बाद अपने परमानेन्ट मोबाइल नम्बर डालना हैं।
- लॉस्ट में आपको आवेदन/संशोधन करें पर क्लिक करना हैं।

- अब आपके मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी भेजा जायेगा उस ओटीपी को डालकर सब्मिट कर दें।
- अब आपका UPBOCW Board में रजिस्ट्रेशन हो जायेगा।
- आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा और आपके मोबाइल नम्बर पर भी जानकारी भेज दी जायेगी इसे नोट करके रख ले।
Shramik Card Login Kaise Kare/यूपी श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- अब आपको लाॅगिन वाले बटन पर क्लिक करना हैं।
- अब आपके सामने लॉगिन का पेज आ जायेगा यहां आपको यूजर आई डी और पासवर्ड डालना हैं जो आपके मोबाइल नम्बर पर आया हैं।
- उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में यूजर लॉग इन सलेक्ट करना हैं।
- लॉस्ट में लॉगिन करें पर क्लिक करना हैं।

यूपी श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें
- अब आप लॉगिन हो चुके हों।
- यहां आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगें श्रमिक पंजीकरण, कल्याणकारी योजनाऐं और पासवर्ड बदले।
- अगर आपको श्रमिक कार्ड की सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करना हैं तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना हैं और अगर नया श्रमिक कार्ड बनाना हैं तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना हैं।
- उसके बाद आपको श्रमिक पंजीकरण पर क्लिक करना हैं।
- अब आपको पंजीकरण फार्म पर क्लिक करना हैं।

- अब आपके सामने श्रमिक का पंजीयन फार्म खुल जायेगा।
- इसमें आपको सभी जानकारियां ठीक तरीके से भरकर और दस्तावेज अपलोड़ करना हैं।
- उसके बाद लॉस्ट में Submit and Pay पर क्लिक करना हैं।
- अब आपसे पेमेन्ट करवाया जायेगा जिसमें आपको लगभग 40 रूपये का पेमेन्ट करवायेगा।
- पेमेन्ट करने के बाद अब आप आवेदन फार्म कम्पलीट हो जायेगा।

यूपी श्रमिक कार्ड पंजीकरण संख्या जाने
उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप अपनी पंजीकरण संख्या या आवेदन संख्या भूल गये है तो आपको अपनी पंजीकरण संख्या वापस जाननी हैं तो उसके लिए आपको अपनी आवेदन/पंजीयन संख्या जाने पर क्लिक करना हैं। अब आपके सामने नई विन्डो ओपन होगी जिसमें आपको आधार कार्ड नम्बर और मोबाइल नम्बर डालकर Search वाले बटन पर क्लिक करना हैं।

श्रमिक कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें
यूपी श्रमिक कार्ड का स्टेटस चैक करने के लिए आपको लेबर कार्ड की साइट पर होम पेज पर पंजीयन की स्थिति पर क्लिक करना हैं। क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलेगें आप चाहे किसी से भी अपने श्रमिक कार्ड का स्टेटस चैक कर सकते हों। आधार कार्ड संख्या, आवेदन संख्या या फिर पंजीयन संख्या तीनाे में से कोई एक डालकर उसके बाद कैप्चा कोड़ डालना हैं अब आपको Search वाले बटन पर क्लिक करना हैं।

यूपी श्रमिक कार्ड के नवीनीकरण की जानकारी कैसे देखें
उत्तर प्रदेश श्रमिक के नवीनीकरण की जानकारी देखने के लिए नवीनीकरण का आवेदन एवं स्थिति पर क्लिक करें। अब आपको अपना पंजीयन संख्या डालनी हैं उसके बाद आपको Search वाले बटन पर क्लिक करना हैं अब आपके श्रमिक कार्ड का पंजीयन स्थिति आ जायेगी।

श्रमिक सर्टिफिकेट डाउनलोड
Shramik Certificate Download करने के लिए आपको श्रमिक सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना हैं। उसके बाद अब आपके सामने नई विन्डो ओपन होगी यहां आपको अपना आधार कार्ड नम्बर और पंजीयन संख्या डालकर Search बटन पर क्लिक करना हैं। उसके बाद आपको श्रमिक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना हैं।

यूपी श्रमिक कार्ड लिस्ट कैसे देखें
Uttar Pradesh Shramik Card List देखने के लिए आपको www.upbocw.in साइट पर जाना हैं। उसके बाद मेन्यू बार में आपको श्रमिक वाले ऑप्शन पर जाना हैं अब श्रमिक वाले ऑप्शन में आपको श्रमिकों सूची (जनपदवार/ब्लॉकवार) पर क्लिक करना हैं। अब आपके सामने नया पेज ओपन हो जायेगा। यहां आपको सबसे श्रमिक खोजे वाले ऑप्शन में सबसे पहले जनपद सलेक्ट करना हैं उसके नगर निकाय या विकास खंड सलेक्ट करना हैं अब आपको कार्य की प्रकृति लेनी है यानि जिस श्रमिक श्रेणी के लिए आपने आवेदन किया था वो सलेक्ट करना हैं। अब आपको Submit वाले बटन पर क्लिक करना हैं। अब आपके सामने आपकी उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड की सूची आ जायेगी आपको इसमें अपना नाम ढूढ़ना हैं।

स्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपी डाउनलोड़ कैसे करें
यदि आपको श्रमिक पंजीयन हेतु स्वघोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड़ करना हैं तो उसके लिए आपको स्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपी डाउनलोड़ करें पर क्लिक करना हैं।
प्रवासन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन एवं स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड़ करें
अगर आपको Shramik Migration form Download करना हैं तो उसके लिए आपको श्रमिक प्रवासन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन एवं स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड़ करें पर क्लिक करना हैं।
UP Shramik Card Helpline Number
- श्रमिक कार्ड हेल्पलाइन नंबर उत्तर प्रदेश – 1800-180-5412
- यूपी श्रमिक डायरेक्टरी नम्बर
- श्रमिक कार्ड उत्तर प्रदेश में अपनी शिकायत दर्ज करें
- श्रमिक कार्ड शिकायत करने के लिए टोल फ्री नम्बर – 1800 123 3100
- UP Shramik Card Contact No. – Contact
FAQ’s यूपी श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जुडे कुछ सवाल
Q-1. उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड कौन बनवा सकता है?
UP Shramik Card Yojana के तहत भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं।