विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड 2023 – Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand – Apply Online, विधवा पेंशन फार्म, widow Pension scheme uk, UK Pension
Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand
भारत देश के अन्दर सभी राज्यों में पेंशन योजना चालू की हुई हैं। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से लाभार्थियों को पेंशन योजना का वितरण किया जाता हैं। ऐसे ही उत्तराखंड में भी विधवा/निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना चलाई हुई हैं। राज्य सरकार पेंशन के रूप में कुछ रूपया मुहैया करवाती है जिससे महिलाओं का छोटा-मोटा काम हो सके।
सरकार की तरफ से जो भी लाभ मिलता है उनसे पेंशनर्स अपने खाने पीने का खर्चा चला सकते हैं। विधवा पेंशन योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया जाता है जो गरीबी की रेखा से जीवन यापन कर रही हैं। हम आपको बतायेगें की विधवा पेंशन योजना के लाभ क्या हैं कितने रूपये लाभार्थी को दिये जाते है और ऑनलाइन फार्म कैसे अप्लाई करना हैं।
विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड
उत्तराखंड पेंशन योजना का पूरा नाम इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना हैं। उत्तराखंड में Vidhwa Pension Yojana के तहत महिलाओं को 1000 रूपये प्रतिमाह दिये जाते हैं।

यह रूपया सीधा महिला के बैंक खाते अथवा पोस्ट ऑफिस के खाते में दिये जाते हैं। इस योजना में निराश्रित विधवा महिलाओं के भरण-पोषण के पात्र लाभार्थी में से ही बीपीएल चयनित परिवारों की 40 से 79 वर्ष आयु की महिलाओं को इस योजना में शामिल किया जाता हैं। विधवा पेंशन योजना में जो भी लाभ दिया जाता है वो दो तरफ से दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 700 रूपये और 300 रूपये केन्द्र सरकार द्वारा दिये जाते हैं। इस प्रकार इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों को कुल मिलाकर 1000 रूपये महिने के हिसाब से पेंशन के रूप लाभ दिया जाता हैं। अब इस स्कीम में सरकार ने कुछ पात्रता, नियम और शर्ते भी रखी हुई हैं।
विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड पात्रता
उत्तराखंड सरकार ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता भी रखी जो कि लाभार्थी को लाभ लेने के लिए पूरी करनी होती हैं।
- महिला उत्तराखंड की निवासी होनी चाहिए।
- पेंशन लेने वाली महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिए।
- महिला बीपीएल परिवार से होनी चाहिए।
- बीपीएल से नहीं है तो उसकी मासिक आय 4000 रूपये महिने यानि 48000 वार्षिक आय होनी चाहिए।
- अगर महिला के कोई पुत्र है और वो 20 वर्ष से बड़ा है तो लाभ नहीं दिया जायेगा।
- पुत्र अगर 20 वर्ष से बड़ा है तो वो महिला गरीबी में जीवन जी रही है तो उसे लाभ दिया जायेगा।
विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड का लाभ
इन्दिरा गांधी निराश्रित विधवा पेंशन योजना के तहत सरकार महिला के भरण-पोषण के लिए कुछ रूपये अनुदान के रूप में दिया जाता हैं।
- निराश्रित विधवा महिलाओं को सरकार 1000 रूपये महिने के हिसाब से भरण पोषण के लिए पेंशन देती हैं।
- जिसमें 700 राज्य सरकार पेंशन के रूप में अनुदान देती हैं।
- 300 रूपये केन्द्र सरकार पेंशन के रूप में अनुदान देती हैं।
विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड दस्तावेज
निराश्रित विधवा महिलाओं को योजना का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेजों की भी जरूरत पड़ती हैं।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र/वोटर आईडी
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता अथवा पोस्ट ऑफिस के खाते की पासबुक
पेंशन योजना के भुगतान की प्रक्रिया
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत भरण-पोषण जो भी अनुदान यानि जो भी लाभ दिया जाता है वो आपको त्रैमासिक यानि हर तीन महिने में दिया जाता हैं जो कि महिला के बैंक खाते में या पोस्ट ऑफिस खाते में सीधे ट्रांसफर किये जाते हैं।
विधवा पेंशन योजना का फार्म कैसे भरे पेंशन योजना का आवेदन कैसे करें (Widow Pension Scheme Application From)
विधवा पेंशन का फार्म आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भर सकते हों। अगर आप ऑफलाइन फार्म भर रहे है तो हमने नीचे फार्म दिया हुआ है उसे आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करके प्रिन्ट आउट निकालकर और पूरा फार्म भरकर सम्बन्धित दस्तावेज लगाकर उसे सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दे।
ऑनलाइन फार्म भरने के लिए आपको यहां क्लिक करना हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड का पोर्टल खुल जायेगा।
- यहां आपको नागरिक सेवायें में जाना हैं।
- फिर आपको आवेदन करें, स्थिति जाने पर क्लिक करके नया ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना हैं।
- जैसा कि हमने नीचे स्क्रीन पर बताया हुआ हैं।

Vidhwa Pension Yojana Apply Online
अब आपके सामने नई विन्डो ओपन हो जायेगी। जिसमें आपको सबसे उपर योजना का चयन करना है यानि विधवा को सलेक्ट करना हैं। अब आपको नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से भरना है। इस फार्म आपसे नाम, पिता/पति का नाम, पते का विवरण, मोबाइल नम्बर, ग्राम पंचायत, बैंक खाता नम्बर आदि आपसे पूछा जायेगा। सभी कॉलमों को ध्यानपूर्वक भरने के बाद सबसे नीचे कैप्चा कोड़ मिलेगा उसे उसके नीचे खाली वाले कॉलम डालना हैं और सुरक्षित करें पर क्लिक करना हैं। अब आपको आवेदन संख्या प्राप्त हो जायेगी।
इस आवेदन संख्या से आप अपना स्टेटस जान सकते हो। विधवा पेंशन योजना का स्टेटस जानने के लिए वही पर जाना है जहां से आपने ऑनलाइन फार्म के लिए अप्लाई किया था बस उसके नीचे ही आपको नये आवेदन की स्थिति जानें पर क्लिक करना हैं। इस तरीके से आप विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड के आवेदन को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हों।
विधवा महिला पेंशन योजना अप्लाई ऑनलाइन | क्लिक |
विधवा पेंशन योजना डाउनलोड फार्म | क्लिक |
आवेदन स्थिति जाने | क्लिक |
उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग पोर्टल | क्लिक |
Toll Free Number | 18001804094 |