विकलांग पेंशन योजना हरियाणा एप्‍लीकेशन फार्म – Viklang Pension Yojana Haryana Apply Online

विकलांग पेंशन योजना हरियाणा एप्‍लीकेशन फार्म – Viklang Pension Yojana Haryana Apply Online – Divyang pension Yojana Haryana Application Form – Handicapped Pension Yojana Haryana

दोस्‍तों आज हम आपको बतायेगें कि विकलांग पेंशन योजना हरियाणा का आवेदन कैसे करना है, विकलांग पेंशन योजना में रूपये कितने मिलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी राज्‍यों ने पेंशन योजना का शुरू किया हुआ हैं चाहे वो विकलांग पेंशन योजना हो, विधवा पेंशन योजना हो, वृद्धावस्‍था पेंशन योजना हो या किसान पेंशन योजना हो। सभी में अलग-अलग तरीके से सरकार लाभ भी देती हैं। ऐसे में ही हरियाणा सरकार ने भी पेंशन योजना को राज्‍य में चलाया हुआ हैं। लेकिन हम आपको विकलांग पेंशन योजना बारे में बता रहे हैं।

Highlights of Haryana Divyang Pension Yojana

योजना का नामविकलांग पेंशन योजना हरियाणा (Viklang Pension Yojana Haryana)
उद्देश्यआर्थिक सहायता प्रदान करना
राज्य हरियाणा
लाभार्थी60-100 प्रतिशत तक सभी विकलांग
लाभ1800 रूपये महिने
ऑफिशियल साइटsocialjusticehry.gov.in
विकलांग पेंशन योजना हरियाणा

Haryana Divyang Pension Yojana उद्देश्‍य

राज्‍य सरकार ने जितनी भी पेंशन योजना चलाई हुई हैं उन सभी का एक ही उद्देश्‍य है उनकी आर्थिक सहायता करना हैं। दरअसल इस स्‍कीम से जो विकलांग जन होते हैं उन्‍हें किसी दूसरे के उपर निर्भर नहीं रहना पड़ता वो अपना लालन-पालन आसानी से कर सकता हैं। अगर आप भी विकलांग है और आपकों पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो हम आपको अच्‍छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेगें।

पात्रता विकलांग पेंशन योजना हरियाणा

चलिए अब हम यह जान लेते है कि विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए क्‍या पात्रता होनी चाहिए।

  • आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • 60-100 प्रतिशत तक की विकलांगता होनी चाहिए।
  • लाभार्थी हरियाणा में पिछले तीन सालों से निवास कर रहा हों।
  • सभी स्‍त्रोतो से स्‍वयं की आय न्‍यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • अन्‍य किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।

चलिए अब जान लेते है कि विकलांग पेंशन योजना का लाभ सरकार द्वारा कितना दिया जाता हैं।

लाभ

वैसे सभी राज्‍यों में पेंशन योजना के अन्‍तर्गत लाभ अलग-अलग दिया जाता है अब चाहे वो किसी भी प्रकार की पेंशन योजना हों। हरियाणा में विकलांग लोगों के लिए बहुत ही अच्‍छी स्‍कीम चलाई हैं जिसके तहत लाभार्थी को अच्‍छा कासा रूपया दिया जाता हैं।

  • लाभार्थी को 1800 रूपये प्रतिमाह की दर से भुगतान दिया जाता हैं।
  • यह रूपया सीधे लाभार्थी के खाते में दिया जाता हैं।

यह तो हुई लाभ की बात अब हम आपको दस्‍तावेजों के बारे में भी बता देते हैं।

विकलांग पेंशन योजना हरियाणा दस्‍तावेज

पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास यह सभी दस्‍तावेज भी होने चाहिए तभी आप योजना के लिए पात्र होगें।

  • आवेदन करने के वाले के पास शारीरिक रूप से विकलांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए।
  • राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र / वोटर आईडी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र

विकलांग पेंशन योजना हरियाणा का आवेदन कैसे करें – Viklang Pension Scheme Apply Online

दिव्‍यांग/विकलांग पेंशन योजना का आवेदन आप ई-दिशा केन्‍द्र और अटल सेवा केन्‍द्रों के माध्‍यम से कर सकते हों। बस आपको विभाग की साइट से आवेदन फार्म डाउनलोड करना है और उसे ठीक तरीके से भरकर उसे सम्‍बन्धित विभाग में जमा करवाना हैं। आवेदन फार्म के साथ आपको अपने साथ सभी दस्‍तावेज भी लगाने हैं। सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता विभाग हरियाणा द्वारा जो भी लाभार्थी का चयन किया जायेगा वो सभी पेंशन के हकदार होगें। अधिक जानकारी के लिए आप सम्‍बन्धित विभाग में जाये या विभाग की वेबसाइट पर जायें।

अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

Viklang Pension Yojana Haryana Helpline Number

  • टोल फ्री नम्‍बर – 1800-180-2128
  • ऑफिस – एस सी ओ नम्‍बर 200, 201, सेक्‍टर 17 सी, चंडीगढ
  • ईमेल आईडी – prhrywebportal@gmail.com
  • हेल्‍पडेस्क आईडी – ssdg.hartron1@gmail.com

अधिक जानकारी के लिए आप यहां भी सम्‍पर्क कर सकते हों।

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