900 रूपये बच्‍चों को मिलेगें – गंतव्य बच्चों की योजना हरियाणा – Child Yojana Haryana

900 रूपये बच्‍चों को मिलेगें – गंतव्य बच्चों की योजना हरियाणा – Child Yojana Haryana, भत्‍ता स्कीम

गंतव्य बच्चों की योजना हरियाणा

भारत देश में सभी राज्‍य अपने-अपने हिसाब से आमजन के लिए सरकारी योजनाऐं चलाती हैं। सभी राज्‍यों का उद्देश्‍य एक ही आर्थिक मदद करना। ऐसे में ही हम आपके लिए हरियाणा सरकार की एक स्कीम लेकर आये हैं जो कि असहाय बच्‍चों के लिए बनाई गई हैं। दरअसल बहुत से बच्‍चें ऐसे होते है जिनके माता-पिता या तो कोई गम्‍भीर बीमारी से ग्रसित होते हैं या वो अपने परिवार का पालन-पोषण करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बहुत से कारण होते है जिनसे उन बच्‍चों के लालन-पालन में दिक्‍कत आती हैं वहीं उनकी शिक्षा भी नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाऐं निकाली हुई हैं जिनका आमजन को जानकारी के अभाव में उन्‍हें लाभ नहीं मिल पाता।

गंतव्‍य बच्‍चों की योजना का उद्देश्‍य

गंतव्‍य बच्‍चों के लिए जो हम जो बता रहे है यह हरियाणा राज्‍य सरकार की स्कीम हैं। 21 वर्ष की आयु के माता-पिता या अभिभावक जो अपने माता-पिता, लंबी बीमारी या मानसिक मंदता की मृत्‍यु या लंम्‍बे कारावास की वजह से उनकी उचित देखभाल से वंचित हैं। ऐसे बच्‍चों के लिए वित्‍तीय सहायता के लिए हरियाणा सरकार ने यह स्‍कीम चलाई हुई हैं। ऐसे में उन बच्‍चों की देखभाल, उनके लालन-पालन के लिए सरकार कुछ हद तक आर्थिक सहायता करती हैं।

900 रूपये बच्‍चों को मिलेगें - गंतव्य बच्चों की योजना हरियाणा - Child Yojana Haryana
Haryana Govt Scheme

इस स्‍कीम का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ मापदण्‍ड भी रखे है जिन्‍हें आपको पूरा करना होता हैं।

गंतव्य बच्चों की योजना हरियाणा के लाभ

अब हम आपको बतायेगें क‍ि हरियाणा गंतव्‍य बच्‍चों के लिए जो याेजना चलाई हुई इसमें लाभ क्‍या मिलता हैं।

  • दरअसल यह एक तरह की बच्‍चों के लिए भत्‍ता योजना हैं।
  • योजना में प्रति बच्‍चे को 900 रूपये प्रतिमाह की दर से वित्‍तीय सहायता दी जाती हैं।
  • यह लाभ परिवार के अधिकतम दो बच्‍चों के लिए ही हैं।
  • यह योजना 1-11-2017 से प्रभावी हैं।

अब जान लेते है क‍ि सरकार ने इसके लिए पात्रता क्‍या रखी हुई हैं।

लाभ लेने के लिए पात्रता

हरियाणा सरकार ने असहाय बच्‍चों के जो वित्‍तीय सहायता दी जाती है इसके कुछ मापदण्‍ड या पात्रता भी रखी हुई हैं। अगर आप इस पात्रता में आते है तो आप भी लाभार्थी हो सकते हों।

  • इस स्‍कीम का लाभ लेने के लिए लाभार्थी हरियाणा राज्‍य का निवासी होना चाहिए।
  • लाभ परिवार के अधिकतम दो बच्‍चों तक ही देय होगा।
  • बच्‍चों के माता-पिता या अभिभावक किसी लम्‍बी बीमारी से ग्रसित हो।
  • मृत्‍यु के कारण से सहायता या देखभाल, घर से अनुपस्थिति जारी रही हों।
  • 21 साल से कम उम्र का बच्‍चो जो माता-पिता से वंचित हैं।
  • माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • पिछले 2 वर्षों से उसके पिता या मा को सजा सुनाई गई हों (कारावास में सजा काट रहा हो)
  • 1 वर्ष से कम या शारीरिक या मानसिक अवधि के लिए कारावास।
  • माता-पिता की अक्षमता।

आवेदन कैसे करें – How to Apply

हरियाणा गंतव्य बच्‍चों की योजना के लिए अप्‍लाई करने के लिए आप अपने नजदीक में कोई भी ई-दिशा या अटल सेवा केन्‍द्र पर जाना होगा। सबसे पहले आपको वहां जाना होगा अपने साथ बच्‍चे का आधार कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक व अन्‍य दस्‍तावेज लेकर जाना हैं। चाहे तो आप पहले अटल सेवा केन्‍द्र पर जाये और उनसे स्‍कीम की सभी जानकारी ले और जेसे वो बताये उसके अनुसार योजना के आवेदन को ऑनलाइन करवा दें।

गंतव्य बच्चों की योजना हरियाणा आवेदन ऑनलाइन
For more Information

अधिक जानकारी के लिए सम्‍बन्धि‍त विभाग में सम्‍पर्क करें। अन्तिम फैसला सम्‍बन्धित विभाग का ही होगा।

Official Website

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