Mool Niwas Kaise Banta Hain – राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र अप्लाई ऑनलाइन – How to Apply Online Bonafied Certificate in Rajasthan – Rajasthan Residence Certificate
दोस्तो आज हम बात करेगें राजस्थान मूल निवास प्रमाण (Rajasthan Bonafied Certificate) के बारे में। राजस्थान का Mool Niwas Kaise Banta Hain है, मूल निवास कहां-कहां काम आता है, राजस्थान मूल निवास में दस्तावेज कौन-कौनसे लगते है, मूल निवास को अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, मूल निवास बनाने में रूपये कितने लगते है, मूल निवास हम खुद कैसे बनायें। हम आपको स्टेप बाई स्टेप सबकुछ बतायेगें।
Mool Niwas Kaise Banta Hain
मूल निवास सभी राज्यों में बनता है और हर राज्य में अपने हिसाब से ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। सभी राज्यों का तरीका अलग-अलग हो सकता है, लेकिन मूल निवास जहां-जहां काम आता है वो सब एक जैसा है। मूल निवास हमारा एक तरह का पहचान पत्र होता है। मूल निवास से यह साबित होता है कि हम कौनसे राज्य में निवास में करते है और कितने सालों से रह रहे है। यह हमारा पते का भी प्रमाण पत्र होता है। आज हम सभी को मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होती है और जो कोई भी पढाई कर रहा है उन सभी को मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होता है।

राजस्थान मूल निवास के बारे में
योजना का नाम | मूल निवास प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate Rajasthan) |
किसका बनेगा | राजस्थान में रहने वाले कोई भी व्यक्ति |
क्या काम आयेगा | सरकारी नौकरी में, पते के रूप में और सरकारी दस्तावेजों को बनवाने में |
मूल निवास कहां बनेगा | ई मित्र केन्द्र, अटल सेवा केन्द्र और स्वयं भी बना सकते हों |
ऑफिशियल साइट | sso.rajasthan.gov.in |

Mool Niwas Kaise Banta Hain और कहां काम आता है
दोस्तो मूल निवास बहुत सी जगहो पर काम आता है अब चाहे मूल निवास राजस्थान का हो या किसी ओर राज्य का-
- मूल निवास पढाई सम्बन्धित सभी जगहाें पर काम करता है।
- सरकारी नौकरी में मूल निवास बहुत जरूरी होता है।
- छात्रवृति लेने के लिए भी मूल निवास बनवावना जरूरी होता है।
- जब आप 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेते हो और कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पडती है।
- ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए भी आप मूल निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हो।
Mool Niwas प्रमाण-पत्र हेतु दस्तावेज
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके पास 5 दस्तावेज का होना जरूरी है और बाकी दस्तावेज जो हम बता रहे है वो लडकियों के लिए है जो भी शादीशुदा होने पर।
- आधार कार्ड (जिसका बन रहा है उसका लगेगा)
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र/वोटर आई डी/मतदाता पहचान पत्र (10 साल पुरानी होनी चाहिए) (खुद का बना हुआ है तो खुद अगर नहीं बना हुआ है तो अपने पिता का लगाना है)
- एक पासपोर्ट साइज फोटो (स्वयं की)
- मूल निवास एप्लीकेशन फार्म
- अगर मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो आप वोटर लिस्ट भी लगा सकते हो और हां वोटर लिस्ट 10 साल पुरानी होनी चाहिए जिसमें आपका या आपके पिता का नाम होना चाहिए जो कि आपको तहसील में मिल जाती है।
- शादीशुदा होने पर मैरिज सर्टिफिकेट (केवल लडकियों के लिए)
- पति का मूल निवास (शादीशुदा होने पर केवल लडकियों के लिए)
अगर आपके पास या आपके पिता के पास पहचान पत्र/वोटर आईडी नहीं हैं तो आप वोटर लिस्ट भी लगा सकते हों। वोटर लिस्ट भी 10 साल पुरानी होनी चाहिए और यह वोटर लिस्ट आपको ई-मित्र पर ही मिल जायेगी। अगर ई-मित्र पर वोटर लिस्ट नहीं मिलती तो आप तहसील में जाकर वोटर लिस्ट निकलवा सकते हों।
Important Update
सभी दस्तावेज ऑरिजिनल स्कैन करने है। दोस्तों सरकार को समय-समय पर नियम बदलने पड़ते हैं क्योंकि बहुत तरह के फर्जीवाडे होते हैं और भी बहुत तरह जैसे कोई वोटर आईडी का सन बदल देता हैं तो ऐसे में सरकार ने नया फैसला लिया हैं कि अब जो भी आप दस्तावेज लगाओगें वो सभी ओरिजनल ही स्कैन करने पड़ेगें।
Mool Niwas प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र
राजस्थान मूल निवास प्रमाण का आवेदन कैसे भरा जाता हैं इसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा। राजस्थान मूल निवास का आवेदन पत्र 3 पेजों का आता हैं। हम आपको तीनों पेजों काे कैसे भरना हैं वो एक-एक करके बता रहे हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र की आप फाइल खरीद लेना जो कि ई-मित्र पर ही मिल जाती हैं या फिर आप स्टेशनरी की दुकान से भी ले सकते हों और यह फाइल आपको 10 रूपये में ही मिल जायेगी। आप यहां से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हों जिसका लिंक हम नीचे दे देगें।
मूल निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करें
मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र कैसे भरें (Mool Niwas Kaise Banta Hain)
आवेदन फार्म में आपको सबसे पहले पेज में क्या-क्या भरना हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं।
- सबसे उपर फोटो वाले कॉलम में आपको अपनी फोटो लगानी यानि जिसका मूल निवास बनेगा उसकी।
- उसके बाद प्रार्थी के नाम में आपको खुद का नाम लिखना हैं।
- उसके बाद अपने पिता का नाम का लिखना हैं। (अगर आप लड़की हैं और शादीशुदा है तो अपने पति का नाम लिखना हैं)
- अपना पूरा पता
- व्यवसाय में आप अपने हिसाब से लिख देना।
- जहां आपके पिता व्यवसाय करते हैं यानि काम करते हैं उसका पता लिख देना हैं नहीं तो आप अपने घर का ही पता लिख सकते हों।
- जन्म स्थान में अपने जिले का नाम लिखना हैं।
- जन्म दिनांक में अपनी जन्म दिनांक (Date of Birth) लिखनी हैं।
- इस वाले कॉलम में अपनी स्कूल का नाम और पता लिखना हैं।
- पिता की अचल सम्पत्ति के विवरण में आप खाली छोड़ सकते हों और अगर पता हैं तो लिख देना।
- मतदाता सूची में नाम वाले कॉलम में आपको हां पर टिक करना हैं।
- आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह हैं इसमें आपको कम से कम 10 साल तो लिखना ही हैं।
- इस वाले कॉलम में आपको मोबाइल नम्बर लिखना हैं।
उसके बाद महिला के लिए हैं- अगर आप शादीशुदा हैं तभी आपको इस कॉलम को भरना हैं और अगर अभी तक आपकी शादी यानि आप अगर अविवाहित हैं इस कॉलम को खाली छोड़ना हैं कुछ भी नहीं भरना हैं।
- पहले वाले कॉलम में अगर आप विवाहित हैं हां लिखना हैं।
- आपके विवाह की तारीख और अपने पति का नाम लिखना हैं।
- क्या आपका पति राजस्थान का मूल निवासी हैं तो हां नहीं तो नहीं।
- शादी की तारीख से जितने दिन शादी को गये हैं उसके साल और जिले का नाम लिखना हैं।

सबसे नीचे तारीख, जिले का नाम और साइन करने हैं।
उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सत्यापन
मूल निवास के आवेदन फार्म में आपको दूसरे पेज पर आपको दो उत्तरदायी व्यक्तियों सत्यापन करवाने हैं, साइन मतलब उत्तरदायी व्यक्ति की मोहर और साइन दोनों करवाने हैं। हम आपको बिल्कुल सरल तरीका बता रहे हैं कि आपको मोहर कैसे लगवानी हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों के लिए – अगर आप गाँव में रहते है तो एक आप सरपंच की मोहर लगवा सकते हों और दूसरी मोहर आप अपने आस-पास किसी भी सरकारी स्कूल के हैड मास्टर की मोहर लगवा सकते हों। आवेदन फार्म में आपको दो कॉलम मिलते हैं दोनों में से किसी में भी मोहर लगवा सकते हों।
शहरी क्षेत्र में रहने वालों के लिए – अगर आप शहर में रहते हों तो एक तो आप अपने वार्ड पार्षद की मोहर लगवा सकते हों और दूसरी आप अपने वार्ड की किसी भी सरकारी स्कूल के हैडमास्टर की मोहर लगवा सकते हों। इसके अलावा आप डॉक्टर, कॉलेज के टीचर (Lecturer) या फिर सभापति से भी मोहर लगवा सकते हों जो भी सरल लगे।
अब फार्म कैसे भरना हैं इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तरदायी वाले कॉलम में आपको पहला और दूसरा दो ऑप्शन मिलते हैं।
पहले वाला कॉलम
इसमें सबसे पहले मैं के बाद जिससे आप मोहर लगवा रहे हो उसका नाम, उसके पिता का नाम, पूरा पता, कौनसे विभाग में नौकरी हैं, पद का नाम लिखना हैं। उसके बाद नीचे प्रार्थी में आपको जिसका मूल निवास बन रहा हैं उसका नाम, पिता का नाम, पूरा पता, उसके बाद भली भांति से जानता हॅू में साल लिखना हैं और उसके बाद जिले का नाम लिखना हैं। यह पूरी घोषणा उस व्यक्ति द्वारा की जा रही हैं जो आपके आवेदन फार्म में मोहर लगा रहा हैं।
दूसरे वाला कॉलम
इसमें सबकुछ पहले वाले कॉलम की तरह ही भरना हैं बस मोहर लगाने वाला यानि सत्यापित करने वाले व्यक्ति का नाम बदल जायेगा। यानि जो दूसरा व्यक्ति जिससे आप मोहर लगवा रहे हो उसका नाम, पिता का नाम, पता, कौनसे विभाग में नौकरी करता हैं, पद का नाम लिखना हैं और फिर उसके बाद उसका नाम आयेगा जिसका मूल निवास बन रहा हैं। उसके बाद कितने वर्षों से जानता हूॅ जैसे 5 साल या 10 साल, उसके बाद जिले का नाम और मोहर लगानी हैं।

अब उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सत्यापन के कॉलम के बाद आपको नीचे एक कॉलम और मिलेगा कार्यालय उपयोग के लिए। आपको इस वाले कॉलम को खाली छोड़ना हैं कुछ भी नहीं लिखना।
मूल निवास शपथ-पत्र (Mool Niwas Kaise Banta Hain)
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के आवेदन फार्म के तीसरे पेज में आपको शपथ पत्र भरना हैं। इसमें आपको तीन तरह के शपथ-पत्र दिखाई देगें। आपको इन तीनों में केवल एक ही शपथ पत्र जो भी आपके काम का हो वो ही भरना हैं, बाकी के कॉलम को खाली छोड़ना हैं। चलो विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं।
बालिग होने की दशा में शपथ-पत्र
मैं के बाद जिसका मूल निवास बन रहा हैं उसका नाम, पिता का नाम और पूरा पता लिखना हैं। उसके बाद अपने जिले का नाम लिखना हैं, उसके बाद समस्त शिक्षा में अपने जिले का ही नाम लिखना हैं। हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता में दोनों अपने ही साइन करने हैं।
नाबालिग होने की दशा में शपथ-पत्र
इस वाले कॉलम में जिसका मूल निवास बन रहा हैं उसके पिता द्वारा शपथ पत्र भरा जायेगा।
मैं के बाद जिसका मूल निवास बन रहा हैं उसके पिता का नाम, फिर उसके बाद जिसका मूल निवास बन रहा हैं उसके दादा का नाम, पूरा पता लिखना हैं, उसके बाद नीचे वाले कॉलम में सरल तरीके से समझते हैं-
- इसमें जो खाली जगह हैं उसमें अपने जिले का नाम लिखना हैं।
- इसमें जिसका मूल निवास बन रहा हैं उसका नाम लिखना हैं यानि आपके बच्चे का नाम।
- अब आपको खाली जगह पर अपने जिले का नाम लिखना हैं।
उसके बाद हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता वाली जगह जिसका मूल निवास बन रहा हैं उसके पिता के साइन करने हैं। यानि आपके ही साइन करने हैं दोनों जगह।
विवाहित महिलाओं के लिए शपथ-पत्र
इस वाले कॉलम को केवल शादीशुदा महिलाओं द्वारा यानि केवल विवाहित महिला द्वारा ही (सत्यापित) भरा जायेगा। सबसे पहले मैं के बाद जो खाली जगह उसमें आपका नाम, फिर पति का नाम, पति का पूरा पता लिखना हैं। उसके बाद नीचे 2 नम्बर वाले ऑप्शन में आपको आपके पति का नाम ही लिखना हैं।
उसके बाद नीचे हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता वाले ऑप्शन में आपको अपने साइन करने हैं।

तो इस प्रकार आपको मूल निवास प्रमाण पत्र का आवेदन फार्म भरना हैं। आवेदन फार्म को भी आपको स्कैन करना हैं।
मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
राजस्थान मूल निवास (Rajasthan Bonafied Certificate) के लिए आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आस-पास वाले किसी भी ई-मित्र वाले के पास जाना होगा। ईमित्र पर सभी ओरिजनल दस्तावेज लेकर जाने हैं। ईमित्र वाला आपका मूल निवास ऑनलाइन अप्लाई कर देगा। आपका मूल निवास लगभग 7-10 दिनों में बन जाता हैं, जिसका मैसेज आपको अपने फोन पर ही मिल जायेगा। मूल निवास बनवाने में लगभग 50 रूपये का टोकन कटता हैं। समय के साथ साथ टोकन की फीस भी बढ़ती रहती हैं।
एक टोकन तो फाइल/आवेदन फार्म जमा करने पर कटता हैं और दूसरा टोकन जब आपका मूल निवास बन जाता हैं, तब उसका प्रिन्ट निकालते समय कटता हैं। तो जब भी आपके पास मैसेज आये तब आप उसी ई-मित्र पर जाकर अपना मूल निवास प्रमाण पत्र की सर्टिफिकेट लेने जाना होगा।
स्वयं मूल निवास कैसे बनायें (Mool Niwas Kaise Banaye)
अगर आप खुद ही अपना मूल निवास बना रहे है तो आपको सबसे पहले SSO Portal पर जाना होगा। साइट ओपन होने के बाद आपको अपनी sso id बनानी होगी। आईडी बनाने के बाद लॉगिन करना हैं। लॉगिन करके के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जायेगा, यहां आपको ईमित्र का ऑप्शन मिल जायेगा और उसके बाद ईमित्र वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना मूल निवास बना सकते हों।
दोस्तों हमारी तो यही राय हैं कि आप स्वयं मूल निवास ना बनाये। ई-मित्र पर ही जाकर अपना मूल निवास बनायें। क्योंकि जब मूल निवास बनाया जाता हैं तो आपसे अगर कोई गलती हो गई तो आपको तहसील के चक्कर काटने पड़ेगें। ई-मित्र वाला अपने आप आपका मूल निवास बना। तो हमारी तो यही राय है कि अगर आपको टेंशन फ्री होना है तो ई-मित्र पर ही जाकर निवास बनवायें।
Mool Niwas Status Check Rajasthan
प्यारे दोस्तों आपने मूल निवास प्रमाण पत्र स्वयं बनाया हो या फिर आपने ई मित्र पर बनवाया हों वो बना हैं या नहीं उसके लिए आपको ऑनलाइन ही स्टेटस चैक करना होता हैं वैसे तो आपके मोबाइल फोन पर मैसज भी आ जाता हैं जब मूल निवास बन जाता हैं लेकिन आप ऑनलाइन भी स्टेटस चैक कर सकते हों।
- अगर आपने मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया हैं तो आपको टोकन नम्बर मिले होगें।
- अब आपको स्टेटस चैक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल साइट पर जाना होगा।
- साइट पर जाने के बाद अब आपके सामने राजस्थान सरकार ईमित्र की साइट ओपन हो जायेगी।
- यहां आपको मैन्यू बार में Online Verification Section का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक करना हैं।
- अब आपके सामने नया पेज ओपन होगा।
- यहां आपको दो ऑप्शन दिखाई देगें Transaction ID और Receipt Number.
- ट्रांजेक्शन आईडी का मतलब आपका टोकन नम्बर होता हैं Receipt No. केवल ईमित्र वालों के काम आती हैं।
- टोकन नम्बर से कोई भी यानि आम आदमी स्टेटस चैक कर सकता हैं।
- अब आपको अपना टोकन नम्बर डालकर Search वाले बटन पर क्लिक करना हैं।

Mool Niwas Online Check Rajasthan
- टोकर नम्बर/रिसिप्ट नम्बर डालने के बाद अब आपके सामने आपका पूरा रिकॉर्ड आ जायेगा।
- यहां आपको सबसे पहले स्टेटस में Success लिखा हुआ दिखाई देगा यानि आपका आवेदन सब्मिट हो चुका हैं।
- Service – इस वाले ऑप्शन में आपने जाति प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया हैं वो आपको पता लगेगा।
- Department – यहां आपको विभाग का नाम मिलेगा।
- अगले वाले ऑप्शन में ट्रांजैक्शन आईडी।
- उसके बाद Receipt Number
- Transaction Amount
- Date – कौनसी तारीख को आपने आवेदन किया था।
- लॉस्ट में आपको Consumer Name में आपका नाम दिखाई देगा।
- लॉस्ट में आपको चार ऑप्शन मिलेगें Verify Certificate, Refund Details, Life Cycle और Current Status
- आप अपने सर्टिफिकेट का स्टेटस देखने के लिए आपको Current Status पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको नीचे एक सूची यानि टेबल दिखाई देगी इसमें आपको पता लग जायेगा कि आपका प्रमाण पत्र बना हैं या नहीं।
- यहां स्टेटस में आयेगा Application Submitted, Approved, Leval 1,2,3 या Pending for Digital Signature.
- विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्र में जो भी स्टेप लिया जायेगा वो आपको यहां पता लग जायेगा।

Mool Niwas Praman Patra Official Portal- sso.rajasthan.gov.in
FAQ’s मूल निवास से जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाब
Q-1. राजस्थान मूल निवास की फाइल कितने की आती है?
Rajasthan Mool Niwas की फाइल केवल 10 रूपये की आती हैं।
Q-2. राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र कहां पर बनवायें?
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र आप दो तरीके से बनवा सकते हों पहला तरीका तो आप स्वयं SSO Portal पर जाकर बना सकते हों और दूसरा सिम्पल तरीका आपको अपने नजदीकी किसी भी ई-मित्र केन्द्र/अटल सेवा केन्द्र पर जाना होगा।
Q-3. मूल निवास क्या-क्या काम आता हैं?
मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पते को दर्शाता हैं और जब आप 10वी और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेते हों तो आपको यह जरूरी होता हैं बनवाना क्योंकि यह कॉलेज में एडमिशन के लिए काम आता हैं और सरकारी नौकरी के आवेदन भरने पर भी मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती हैं।